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रिश्वत मामला : महिला गवाह का नहीं हो सका क्रास एग्जीमिनेेशन

Mon, 23 Sep 2024 07:41 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 23 Sep 2024 07:41 AM IST
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Bribery case: Cross examination of female witness could not be done
चंडीगढ़। सारंगपुर थाने के हेड कांस्टेबल के 10 हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में शनिवार को सुनवाई हुई। सीबीआई अदालत में महिला गवाह अनिता की गवाही के साथ आरोपी पक्ष की ओर से क्रास एग्जामिनेशन किया जाना था लेकिन कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। इसमें महिला गवाह के अलावा एक सब इंस्पेक्टर के भी बयान दर्ज होंगे।
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सारंगपुर गांव निवासी सत्या देवी ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि उनका उर्मिला, कलावती और गुरचरण सिंह के साथ आपसी झगड़ा चल रहा है। उन्होंने अनिता के भाई बाबू के बच्चे की कस्टडी लेने को लेेकर केस किया हुआ है। पुलिस ने इन लोगों की शिकायत पर 17 फरवरी 2017 को एक झूठा केस दर्ज किया था और तब सेे ये लोग उन्हें पहले से अधिक परेशान कर रहे हैं। इसी बीच तीन-चार पुलिस कर्मचारी सुबह साढ़े 6 बजे अनिता के पति विश्वनाथ को उठाकर ले गए। जब वह थाने में गई तो उनसे विश्वनाथ को छोड़ने के लिए 30 हजार रुपये रिश्वत मांगी और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो अनिता व उसका पति दोनों अंदर जेल में डाल देंगे लेकिन दोनों पक्षों में 18 हजार रुपये में डील हो गई। इसके बाद सारंगपुर थाने में हेड कांस्टेबल राम कुमार को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते सीबीआई ने रंगे हाथोें गिरफ्तार कर लिया। यह मामला तब से अदालत में विचाराधीन है। नवंबर 2022 में सीबीआई अदालत ने आरोपी हेड कांस्टेबल पर भ्रष्टाचार की धाराओं में आरोेप तय कर दिए थे जिसके बाद से ट्रायल जारी है। अब मामले में मुख्य शिकायतकर्ता अनिता के बयान दर्ज कर आरोपी पक्ष की ओर से क्रास एग्जामिनेशन किया जाना था, जो अब 30 सितंबर को होगा।
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