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13 को TET दे रहे लाखों परीक्षार्थियों को हाईकोर्ट से राहत
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 10 Dec 2015 08:13 PM IST
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पंजाब में 13 दिसंबर को होने जा रहे स्टेट टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) देने जा रहे एक लाख 73 हजार अभ्यर्थियों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस संधावालिया की एकल बेंच ने शिक्षक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।
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टीईटी कराए बगैर शिक्षक भर्ती के आवेदन मांगने पर बेंच ने कहा है कि सरकार हजारों ऐसे बीएड योग्यताधारी लोगों को भर्ती से वंचित रखना चाहती थी, जो आवेदन के लिए योग्य हो चुके थे।
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प्रदेश में इस वर्ष टीईटी 13 दिसंबर को होना है, लेकिन राज्य सरकार ने मास्टरों के 5050 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 दिसंबर तय की थी।
पिछले साल 24 अगस्त को टीईटी हुआ था। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) की गाइड लाइन के मुताबिक साल में एक बार टीईटी कराना अनिवार्य है।
यहां तक कि हाईकोर्ट भी कह चुका था कि साल में एक बार टीईटी कराया जाए, लेकिन इस वर्ष अब तक टीईटी नहीं कराया गया। जबकि एक साल तीन महीने का अधिक समय बीत चुका था।
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इसी कारण याचिका दायर की गई थी कि आवेदन की तिथि बढ़ाई जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था कि आवेदन की तिथि बढ़ाई जा रही है या नहीं, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि तिथि बढ़ाने से शिक्षक भर्ती में देरी होगी।
उधर, याचिओं के वकीलों एचएस सैणी व एचसी अरोड़ा ने पैरवी की कि सरकार इससे पहले एक भर्ती के दौरान अंतिम तिथि बीत जाने के बावजूद विशेष तौर पर विज्ञापन जारी कर आवेदन का मौका दे चुकी है।
ऐसे में भर्ती में देरी का तर्क सही नहीं कहा जा सकता। वैसे भी हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ऐसे ही एक मामले में पहले भी राहत दे चुकी है।
हरियाणा में भर्ती में आवेदन के इच्छुक बीएड पास छात्रों को आवेदन का मौका दिया गया था और बड़ी संख्या में टीईटी पास छात्र सफल हुए थे। लिहाजा बेंच की ओर से सरकार को आदेश दिया गया है कि वह टीईटी का परिणाम चार हफ्ते में घोषित करे और परिणाम के बाद 15 दिन तक टीईटी पास छात्रों के भर्ती में आवेदन ले।