{"_id":"64de2de2036e91fc1105ae38","slug":"big-relief-to-comedian-khyali-from-punjab-and-haryana-high-court-2023-08-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Punjab News: कॉमेडियन खयाली को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अग्रिम जमानत मंजूर, आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Punjab News: कॉमेडियन खयाली को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अग्रिम जमानत मंजूर, आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप
Thu, 17 Aug 2023 07:58 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 17 Aug 2023 07:58 PM IST
सार
पंजाब पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि याची पर समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है और ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को बड़ी राहत देते हुए उसे अग्रिम जमानत दे दी है।
विज्ञापन
कॉमेडियन खयाली।
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
जाने माने कॉमेडियन खयाली को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए महर्षि वाल्मीकि पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने उन्हें जांच में शामिल होने और जमानत की शर्तों का पालन करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
याचिका दाखिल करते हुए खयाली ने बताया कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में प्रेसवार्ता के दौरान वे कुछ सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को लेकर कुछ बातें कही थीं जिसे उनका अपमान करने वाला बताया गया। याची ने कहा कि ये बातें उन्होंने केवल महर्षि वाल्मीकि के व्यक्तित्व और आभा को उजागर करने के लिए कही थीं, उनको नीचा दिखाने या अपमान करने का याची का कोई इरादा नहीं था।
विज्ञापन
इसी मामले को लेकर याचिकाकर्ता के खिलाफ राजस्थान में भी मामला दर्ज किया गया था जिसे रद्द कर दिया गया था। पंजाब में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है जबकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
विज्ञापन
पंजाब पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि याची पर समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है और ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को बड़ी राहत देते हुए उसे अग्रिम जमानत दे दी है।