{"_id":"576417b84f1c1b515911b6a4","slug":"big-relief-now-exemption-in-rules-for-applicants-of-old-age-pension","type":"story","status":"publish","title_hn":"बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन करने वालों को सरकार ने दी बड़ी राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन करने वालों को सरकार ने दी बड़ी राहत
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 18 Jun 2016 06:07 PM IST
विज्ञापन
बुढ़ापा पेंशन
- फोटो : demo pics
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन करने वालों की परेशानियों पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने बड़ी राहत दी है। इस संबंध में समाज कल्याण मंत्री कविता जैन ने नियमों को सरल करते हुए आवेदकों को बड़ी राहत दी। अब आयु प्रमाण पत्र दिखाने में असमर्थ आवेदकों के लिए 10 साल पुराना पैनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र भी मान्य कर दिया गया है। नियमों में बदलाव से प्रदेश में हजारों बुढापा पेंशन धारकों के साथ साथ नए आवेदकों को भी लाभ होगा।
विज्ञापन
हरियाणा में विभिन्न वर्गों का सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रत्येक लाभार्थी तक पारदर्शिता के साथ पहुंचाने और गलत तरीके से इसका लाभ लेने वालों के नाम सूची से हटाने के मद्देनजर समाज कल्याण विभाग की ओर से नियमों में बदलाव किया गया था। इन बदलावों के कारण ही प्रदेश में डेढ़ लाख के करीब गलत पेंशन समाप्त करते हुए करोड़ों रुपये की बचत की गई।
विज्ञापन
इस प्रक्रिया में बुढ़ापा पेंशन के लिए तय 60 वर्ष की उम्र के आयु प्रमाण पत्र देने की अनिवार्यता पर सख्ती की गई थी। अब बुढ़ापा पेंशन के लिए आयु प्रमाण की पुष्टि के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जन्मतिथि प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वर्ष 2005 या इससे पहले जारी किया गया फोटोयुक्त पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, फोटोयुक्त मतदाता सूची में से आवेदक को कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में आवेदक अब 42 की बजाय 41 वर्ष आयु वाली संतान का जन्मतिथि प्रमाण पत्र अथवा स्कूल प्रमाण पत्र भी दे सकेंगे।
विज्ञापन