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मजीठिया मानहानि मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका

Thu, 03 Dec 2020 09:31 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 03 Dec 2020 09:31 PM IST
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Big blow to Sanjay Singh from High Court in Majithia defamation case
संजय सिंह (फाइल फोटो) - फोटो : Amar Ujala

अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को नशा तस्कर बताकर फंसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए मानहानि मामले में उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। मजीठिया द्वारा दी गई शिकायत और लुधियाना कोर्ट के समन आदेश के खिलाफ संजय सिंह की याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी।

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लुधियाना की अदालत में शिकायत देते हुए मजीठिया ने बताया था कि संजय सिंह ने पांच सितंबर, 2015 को मोगा में एक रैली के दौरान मजीठिया को नशा तस्कर बताते हुए 2017 में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार आने पर सबसे पहले उन्हें जेल पहुंचाने का दावा किया था। यह बयान कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद लुधियाना की कोर्ट में 12 जनवरी, 2016 को संजय सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। 
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यह केस लुधियाना कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने संजय सिंह को 2016 में समन किया था। समन के आदेश के खिलाफ संजय सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याची ने कहा था कि आदेश तय प्रावधानों के तहत जारी नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही समन और शिकायत दोनों को खारिज करने की मांग की गई थी। 
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गत वर्ष हाईकोर्ट ने समन आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सभी पक्षों को सुनकर पिछले माह हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए संजय सिंह की दोनों ही मांग खारिज कर दी हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि लुधियाना की ट्रायल कोर्ट द्वारा की जा रही सुनवाई सही है।


सुनवाई की प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर ही संजय सिंह को समन जारी किए गए थे। हाईकोर्ट ने अपने फैसले के साथ ही लुधियाना की अदालत में कार्यवाही पर लगाई गई रोक भी हटा दी है। मजीठिया ने संजय सिंह सहित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आशीष खेतान के खिलाफ भी यह शिकायत की थी। बाद में अरविंद केजरीवाल और खेतान ने माफी मांग ली लेकिन संजय सिंह ने इससे इनकार कर दिया था।

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