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Punjab: कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को मिली बड़ी राहत, कपूरथला कोर्ट ने मंजूर की जमानत याचिका

Mon, 15 Jan 2024 01:41 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, कपूरथला
संवाद न्यूज एजेंसी, कपूरथला Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 15 Jan 2024 01:41 PM IST
सार

फाजिल्का के जलालाबाद में कई साल पुराने एनडीपीएस के मामले में बंद भुलत्थ से कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खैरा को हाईकोर्ट से बेल मिलते ही कपूरथला पुलिस ने थाना सुभानपुर में दर्ज एफआईआर नं. तीन में गिरफ्तार कर लिया था। कांग्रेस इस मामले को बदलाखोरी की राजनीति बताते हुए विरोध कर रही है। 

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Bail plea of Congress MLA Sukhpal Khaira approved by Kapurthala court
सुखपाल खैरा। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

भुलत्थ के कांग्रेसी विधायक सुखपाल खैरा की जमानत याचिका को सोमवार को कपूरथला अदालत ने मंजूर कर लिया। इसकी पुष्टि खैरा के वकील कंवलजीत सिंह और रजत ढिल्लों ने की।

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खैरा ने कपूरथला के थाना सुभानपुर में दर्ज हुए मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की है। उनके बेटे एडवोकेट मेहताब खैहरा ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट में दायर याचिका में उक्त मामले को रद्द करने की अपील की है। जिसकी सुनवाई भी आज हुई है। मेहताब ने बताया कि हाईकोर्ट ने 22 तारीख को पुलिस को पेश होने के आदेश दिए हैं।  
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खैरा के वकील कंवलजीत सिंह और रजत ढिल्लों ने बताया कि छह जनवरी को कपूरथला अदालत ने सुखपाल खैरा को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था, जिसके बाद जमानत याचिका दायर की गई थी। नौ जनवरी को पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं पेश किया था तो अदालत ने 11 जनवरी को रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए थे। उस दिन भी रिकार्ड पेश नहीं हुआ तो 12 जनवरी को रिकार्ड पेश करने के आदेश दे दिए। दोपहर बाद पुलिस ने रिकार्ड पेश किया। और दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसले के लिए 15 जनवरी को तारीख तय की गई है।  

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