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मैच्योरिटी पर नहीं दी रकम, अब देने होंगे 1.57 लाख

Thu, 20 Oct 2022 02:06 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 20 Oct 2022 02:06 AM IST
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Amount not given on maturity, now 1.57 lakh will have to be paid
चंडीगढ़। मैच्योरिटी के बाद भी रकम न लौटाना इमर्जिंग इंडिया इंफ्रा एंड डेवलपर्स लिमिटेड को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1 चंडीगढ़ ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 1 लाख 57 हजार 725 रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से लौटाए। साथ ही 10 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना और उत्पीड़न के मुआवजा के तौर पर और सात हजार रुपये मुकदमा खर्च के अदा करने के निर्देश दिए।
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शिकायतकर्ता सौरव चंगोत्रा निवासी गांव धीरा जट्टां दे तहसील और जिला पठानकोट ने सेक्टर-9 चंडीगढ़ स्थित इमर्जिंग इंडिया इंफ्रा एंड डेवलपर्स लिमिटेड समेत अन्य के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1 चंडीगढ़ में शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता सौरभ चंगोत्रा ने जिला उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में कहा कि दूसरे पक्ष ने प्लॉट/फ्लैट की खरीद के लिए उनसे संपर्क किया। साथ ही अच्छे रिटर्न का भरोसा दिलाया। इसके बाद वह छह साल की अवधि के लिए 1500 रुपये की मासिक किस्त पर निवेश के लिए सहमत हो गए। निवेश की अवधि 23 अप्रैल 2011 से लेकर 22 अप्रैल 2017 तक की थी। बताया गया था कि मैच्योरिटी के बाद उनको एक लाख 57 हजार 725 रुपये दिए जाएंगे। शिकायतकर्ता ने सभी किस्तें जमा करवाईं लेकिन दूसरे पक्ष ने उन्हें मैच्योरिटी के बाद पैसे वापस नहीं दिए। दूसरे पक्ष ने उपभोक्ता आयोग को कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।
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