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लव जिहाद का आरोपः बहरीन भेजी गई युवती की परिजनों से वीडियो कॉल करवाए केंद्र, हाईकोर्ट का आदेश
Sat, 25 May 2024 05:34 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 25 May 2024 05:34 PM IST
सार
युवती के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी एक 19 के युवक के साथ सहमति संबंध में रह रही थी। 9 मार्च, 2024 को वह बहरीन चली गई और उसके बाद उसकी एक वीडियो सामने आई। इस वीडियो में उसने कहा था कि उसे यहां बेच दिया गया है।
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
लव जिहाद का आरोप लगाते हुए दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बहरीन में मौजूद युवती से उसके परिजनों की वीडियो कॉल पर बातचीत सुनिश्चित करने का केंद्र और पंजाब सरकार को आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए युवती के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी एक 19 के युवक के साथ सहमति संबंध में रह रही थी। 9 मार्च, 2024 को वह बहरीन चली गई और उसके बाद उसकी एक वीडियो सामने आई। इस वीडियो में उसने कहा था कि उसे यहां बेच दिया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार से जवाब मांगा था। पंजाब सरकार ने बताया कि बाद में वीडियो डिलीट कर दिया गया था। युवती ने कहा था कि उसके परिजन बार-बार उसे फोन करके वापस भारत बुला रहे हैं।
जालंधर पुलिस ने बताया कि युवती का साथी 10 मार्च को बहरीन चला गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में युवती की कुशलता अदालत की प्राथमिकता है। युवती के वीडियो से पूरा विवाद पैदा हुआ था और ऐसे में यह जरूरी है कि याचिकाकर्ताओं की उनकी बेटी से बात करवाई जाए। हाईकोर्ट ने अब ऐसे में पंजाब पुलिस को केंद्र सरकार की मदद से याचिकाकर्ताओं की उनकी बेटी से वीडियो कॉल पर बात सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए युवती के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी एक 19 के युवक के साथ सहमति संबंध में रह रही थी। 9 मार्च, 2024 को वह बहरीन चली गई और उसके बाद उसकी एक वीडियो सामने आई। इस वीडियो में उसने कहा था कि उसे यहां बेच दिया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार से जवाब मांगा था। पंजाब सरकार ने बताया कि बाद में वीडियो डिलीट कर दिया गया था। युवती ने कहा था कि उसके परिजन बार-बार उसे फोन करके वापस भारत बुला रहे हैं।
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जालंधर पुलिस ने बताया कि युवती का साथी 10 मार्च को बहरीन चला गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में युवती की कुशलता अदालत की प्राथमिकता है। युवती के वीडियो से पूरा विवाद पैदा हुआ था और ऐसे में यह जरूरी है कि याचिकाकर्ताओं की उनकी बेटी से बात करवाई जाए। हाईकोर्ट ने अब ऐसे में पंजाब पुलिस को केंद्र सरकार की मदद से याचिकाकर्ताओं की उनकी बेटी से वीडियो कॉल पर बात सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
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