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परिवहन विभाग में ग्रुप सी और डी के सभी कर्मी ड्यूटी पर आएंगे, बस यात्रा से पहले पढ़ लें ये नियम
Thu, 04 Jun 2020 12:42 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 04 Jun 2020 12:42 AM IST
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हरियाणा रोडवेज
- फोटो : फाइल फोटो
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हरियाणा सरकार ने अनलॉक-1 में कामकाज को पटरी पर लाना शुरू कर दिया है। परिवहन महकमे में सोमवार से सौ फीसदी कर्मचारी डयूटी पर आएंगे। ए, बी श्रेणी के कर्मचारी तो पहले से ही आ रहे थे। अब सोमवार से सी और डी श्रेणी के 100 फीसदी कर्मचारियों को डयूटी पर हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं।
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परिवहन निदेशक डॉ. वीरेंद्र दहिया की ओर से सभी कार्यालयों को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। जिसमें 8 जून से ड्यूटी पर उपस्थित होने को कहा गया है। इसके साथ ही सरकार ने अंतरराज्यीय बसों और यात्री वाहनों के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया तय कर दी है। अंतरराज्यीय यात्रा करने वाले यात्रियों के पास इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में पहचान प्रमाण पत्र और टिकट होनी चाहिए।
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बस स्टाफ के साथ-साथ यात्रियों के मोबाइल फोन में ‘आरोग्य सेतु एप’ डाउनलोड होना अनिवार्य है। बस यात्रा के दौरान यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कर्मचारी और यात्री में कोरोना का कोई लक्षण न हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति बस में बैठा हुआ है तो उसे तुरंत बस से उतारकर घर भेजना होगा। उसके संपर्क में आने वाले लोग 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किए जाएंगे। बस में सवार यात्रियों की संख्या 30-35 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सवार यात्रियों और बस अड्डों पर सभी लोगों को मास्क पहननना होगा और सभी यात्रियों के पास सैनिटाइजर होना जरूरी है।
यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करने वाले कर्मचारी पहनेंगे पीपीई किट
बस अड्डों और बसों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। बस के अंदर या बाहर अथवा बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की मनाही है। इसके अलावा छींकते या खांसते समय चेहरे को ढक कर रखना होगा।