मतगणना के दौरान बंद रहेंगे शराब के ठेके, ऐसे चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा व्यवस्था
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हरियाणा में गुरुवार को मतगणना के दौरान सभी शराब की दुकानें व ठेके बंद रहेंगे। कोई अहाता भी नहीं खुलेगा। हरियाणा शराब लाइसेंस नियम 1970 के नियम 37/10 के तहत यह निर्णय लिया गया है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. इंद्रजीत ने कहा कि 23 मई को होने वाले मतगणना के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए है। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को भी मतगणना केंद्र तक जाने के लिए थ्री टायर सुरक्षा से गुजरना पड़ेगा।
सभी मतगणना केंद्रों की वीडियोग्राफी होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल मतगणना के लिए लगाए गए हैं। प्रत्येक टेबल पर सहायक, सुपरवाइजर व माइक्रो ऑब्जर्वर सहित 3 अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। हर मतगणना टेबल माइक्रो ऑब्जर्वर की निगरानी में होगा। माइक्रो ऑब्जर्वर उस टेबल पर हो रही मतगणना के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
मतगणना हाल में सीमित व्यक्तियों को ही आने की अनुमति होगी। चुनाव से जुड़े कर्मचारियों, अधिकारियों, उम्मीदवारों के अलावा चुनाव आयोग के जारी अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति व मीडिया कर्मी भी हाल में जा सकते हैं।
सुरक्षा चक्र में स्टेट आर्म फोर्स, दूसरे सुरक्षा चक्र में अन्य पुलिस सैनिक व तीसरे सुरक्षा चक्र में मतगणना केंद्र के गेट पर पुलिस चेकिंग करेगी। चेकिंग गेट पर निगरानी के लिए ड्यूटी मैजिस्टेट तैनात किए गए हैं। मतगणना केंद्र के 100 मीटर से पहले वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी गई ईवीएम आरओ, एआरओ, चुनाव एजेंट, उम्मीदवार की उपस्थिति में ही मतगणना टेबल पर लाकर खोली जाएंगी। 5 वीवीपैट की गणना के लिए अलग से कांउटर स्थापित किया जाएगा। वीवीपैट की गणना के लिए टीम अलग से गठित की गई हैं।
वीवीपैट की गणना आरओ व एआरओ की देखरेख में होगी। आयोग ने एक लाख 5 हजार से अधिक सैनिकों को इटीपीबीएस जारी किए हैं। प्रत्येक हलके में बड़ी संख्या में सर्विस वोटर के बैलेट पेपर आने की संभावना है। 23 मई सुबह 8 बजे तक आने वाले बैलेट पेपर को गणना में अवश्य शामिल किया जाएगा।