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पंचकूलाः एजेएल प्लॉट अलॉटमेंट केस की सीबीआई की विशेष कोर्ट में सुनवाई, पेश होने आए हुड्डा

Wed, 18 Sep 2019 11:37 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला Published by: खुशबू गोयल Updated Wed, 18 Sep 2019 11:37 AM IST
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AJL Plot Allotment Case Hearing in CBI Court Panchkula, Bhupinder Singh Hooda
भूपेंद्र सिंह हुड्डा - फोटो : अमर उजाला
पंचकूला सेक्टर-6 स्थित एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में बुधवार को पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पेश हुए। जबकि एजेएल हाउस के चेयरमैन मोती लाल वोहरा पेश नहीं हुए। क्योंकि बचाव पक्ष द्वारा आरोपी मोतीलाल वोहरा की आयु और स्वास्थ्य कारणों के आधार पर कोर्ट उन्हें पेशी से स्थायी छूट की मंजूर दे चुका है। बचाव पक्ष द्वारा लगाई गई याचिका पर सीबीआई ने बुधवार को जवाब दायर किया है। पिछली सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई थी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है।
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गौरतलब है कि 24 अगस्त 1982 को पंचकूला सेक्टर-6 में 3360 वर्गमीटर का प्लॉट नंबर सी-17 तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल ने एजेएल प्रकाशन समूह के हिंदी अखबार नवजीवन को अलॉट किया था। कंपनी को छह माह में निर्माण शुरू करके दो साल में काम पूरा करना था, लेकिन वह 10 साल में भी ऐसा नहीं कर पाई। इसके बाद 30 अक्टूबर 1992 को हुडा ने अलॉटमेंट कैंसिल करके प्लॉट को वापस ले लिया।
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14 मार्च 1998 को एजेएल की ओर से आबिद हुसैन ने चेयरमैन हुडा को प्लॉट अलॉटमेंट की बहाली के लिए अपील की। 14 मई 2005 को हुडा के चेयरमैन ने अफसरों को एजेएल कंपनी के प्लॉट अलॉटमेंट की बहाली की संभावनाएं तलाशने को कहा लेकिन कानून विभाग ने अलॉटमेंट बहाली के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया। 18 अगस्त 1995 को नए आवंटन के लिए आवेदन मांगे गए। इसमें एजेएल कंपनी को भी आवेदन करने की छूट दी गई।
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28 अगस्त 2005 को हुडा ने एजेएल को ही 1982 की मूल दर पर प्लॉट अलॉट कर दिया। साथ ही कंपनी को छह माह में निर्माण शुरू करके एक साल में काम पूरा करने को भी कहा। एजेएल अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज अखबारों का प्रकाशक रहा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) की शिकायत पर राज्य सतर्कता विभाग ने मई 2016 को इस मामले में केस दर्ज किया।

मुख्यमंत्री एचएसवीपी के पदेन अध्यक्ष होते हैं और यह गड़बड़ी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हुई, इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सतर्कता ब्यूरो ने 5 मई 2016 को आईपीएस की धारा 409, 420 और 120बी के तहत केस दर्ज किया था। 5 अप्रैल 2017 को राज्य सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने हुड्डा के खिलाफ 120बी, 420 एवं सेक्टर 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) डी के तहत चार्जशीट दाखिल की।
 

मानेसर जमीन अधिग्रहण मामले में हुड्डा व अन्य 33 आरोपी हुए पेश

हरियाणा के मानेसर में 900 एकड़ जमीन अधिग्रहण मामले में बुधवार को पंचकूला, सीबीआई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अन्य 33 आरोपी पेश हुए। मामले में करीब पांच घंटे तक आरोपों पर बहस हुई। आरोपों पर बहस पिछली सुनवाई के दौरान शुरू हुई थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। आगामी 26 सितंबर को भी आरोपों पर बहस जारी रहेगी। इससे पूर्व सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं मामले के आरोपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 34 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी।

चार्जशीट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा एमएल तायल, छतर सिंह, एसएस ढिल्लों, पूर्व डीटीपी जसवंत सहित कई बिल्डरों के नाम हैं। मानेसर लैंड स्कैम में सीबीआई ने पूर्व सीएम सहित 34 के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।

ईडी ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया था। इस मामले में आरोप है कि अगस्त 2014 में निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के अज्ञात जनसेवकों के साथ मिलीभगत से गुरुग्राम जिले में मानसेर, नौरंगपुर और लखनौला गांवों के किसानों और भूस्वामियों को अधिग्रहण का भय दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन सस्ते दामों में खरीद ली थी। कांग्रेस की तत्कालीन हुड्डा सरकार सरकार पर करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को औने-पौने दाम पर बेचने का आरोप है।
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