प्लॉट आवंटन: पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोर्ट में पेश, मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को
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नेशनल हेराल्ड की सब्सिडी एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड (एजेएल) कंपनी को प्लॉट आवंटन के मामले में मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इस केस के आरोपी हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पेश हुए। सुनवाई के दौरान सीबीआई द्वारा बचाव पक्ष को मांगे गए दस्तावेज नहीं सौंपे गए।
सीबीआई कोर्ट ने तीन अप्रैल तक बचाव पक्ष द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज देने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट अभिषेक राणा ने बताया कि सुनवाई के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पेश हुए। जबकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा को पेशी से छूट मिली हुई थी।
ये है मामला
इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोती लाल वोरा को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत से पहले ही जमानत मिल चुकी है। साथ ही दोनों आरोपितों को चार्जशीट की कॉपियां दी जा चुकी है। इस मामले में सीबीआई ने 1 दिसंबर 2017 को विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने बहुचर्चित एजेएल मामले में सीबीआई को पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी दी थी। इस चार्जशीट में कांग्रेस के दिग्गज नेता मोती लाल वोरा और एजेएल कंपनी को आरोपी बनाया गया है। बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने सीएम रहते हुए नेशनल हेराल्ड की सब्सिडी एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड कंपनी को 2005 में प्लॉट दिए थे।