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एजेएल मामला: मोतीलाल वोरा ने हरियाणा सरकार के खिलाफ याचिका वापस ली
Tue, 18 Feb 2020 09:13 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 18 Feb 2020 09:13 PM IST
सार
- कोर्ट को बताया फैसले को चुनौती देने वाले अन्य विकल्प हैं मौजूद।
- कोर्ट ने याचिका वापस लेने की छूट देते हुए उसे खारिज किया।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के चेयरमैन व वरिष्ठ कांग्रेस मोतीलाल वोरा की एक याचिका को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए वापस लेने की छूट दे दी। मंगलवार को एजेएल की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि उसने सक्षम प्राधिकरण के सामने अपील दायर कर दी है। ऐसे में अब वह इस याचिका को यहां जारी नहीं रखना चाहता।
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याचिका में मोतीलाल वोरा की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय पर आरोप लगाया गया कि यह मामला पंचकूला में सेक्टर 6 स्थित प्लॉट नंबर सी 17 को रि-अलॉट करने का है। मगर मामले में मनी लाड्रिंग का आपराधिक मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी गई है, जो कि गलत है। प्लॉट सरकार ने रि-अलॉट किया है ऐसे में उनका क्या अपराध है।
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ईडी इस मामले में मोतीलाल वोरा व एजेएल के कर्मचारियों को मानसिक तौर पर तंग कर रहा है। कोर्ट को बताया गया कि 15 जुलाई 2016 को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के अधिकारियों एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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