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प्रशासन ने बनाए आठ नए कंटेनमेंट जोन
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चंडीगढ़। शहर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने वीरवार को आठ नए कंटेनमेंट जोन की घोषणा कर दी। इन इलाकों में अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर अन्य किसी के भी जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा लोगों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी।
प्रशासन द्वारा घोषित किए गए नए कंटेनमेंट जोन में कई सेक्टरों के मकान शामिल हैं। प्रशासन ने आदेश जारी कर सेक्टर-15 स्थित समर्थ जियो भवन, सेक्टर-20 के मकान नंबर-236 से 239, सेक्टर-29 के 3005 से 3012, सेक्टर-33ए के 360 से 367, सेक्टर-38डी के 3118 से 3122, सेक्टर-41बी के 1119 से 1122, सेक्टर-46बी के 1139 से 1144 और मनीमाजरा के मॉर्डन हाउसिंग कांप्लेक्स के मकान नंबर-5373 से 5378 तक को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जारी आदेशों में कहा गया है कि केंद्र सरकार के दिशानिदेर्शों के अनुसार ही शहर में कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर बनाए गए रेड जोन में चंडीगढ़ शामिल है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए विभिन्न अधिकारियों की एक कमेटी ने कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि इस कमेटी में नगर निगम के कमिश्नर, डीसी, एसएसपी और स्वास्थ्य विभाग के निदेशक शामिल हैं। इनकी सलाह के बाद ही इन मकानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। आदेशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट घोषित किए गए घरों में किसी के जाने पर पाबंदी होगी। साथ ही यहां पर लोगों की टेस्टिंग व स्क्रीनिंग की जाएगी।
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प्रशासन द्वारा घोषित किए गए नए कंटेनमेंट जोन में कई सेक्टरों के मकान शामिल हैं। प्रशासन ने आदेश जारी कर सेक्टर-15 स्थित समर्थ जियो भवन, सेक्टर-20 के मकान नंबर-236 से 239, सेक्टर-29 के 3005 से 3012, सेक्टर-33ए के 360 से 367, सेक्टर-38डी के 3118 से 3122, सेक्टर-41बी के 1119 से 1122, सेक्टर-46बी के 1139 से 1144 और मनीमाजरा के मॉर्डन हाउसिंग कांप्लेक्स के मकान नंबर-5373 से 5378 तक को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जारी आदेशों में कहा गया है कि केंद्र सरकार के दिशानिदेर्शों के अनुसार ही शहर में कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर बनाए गए रेड जोन में चंडीगढ़ शामिल है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए विभिन्न अधिकारियों की एक कमेटी ने कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि इस कमेटी में नगर निगम के कमिश्नर, डीसी, एसएसपी और स्वास्थ्य विभाग के निदेशक शामिल हैं। इनकी सलाह के बाद ही इन मकानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। आदेशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट घोषित किए गए घरों में किसी के जाने पर पाबंदी होगी। साथ ही यहां पर लोगों की टेस्टिंग व स्क्रीनिंग की जाएगी।
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