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रंजिश के चलते हत्या करने के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Tue, 23 Jun 2020 01:45 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 23 Jun 2020 01:45 AM IST
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Accused of committing murder due to confession did not get bail
चंडीगढ़। जिला अदालत ने रंजिशन हत्या करने वाले आरोपी विशाल उर्फ मोतिया की जमानत याचिका खारिज दी। सेक्टर 26 निवासी प्रकाश की शिकायत पर 21 अगस्त 2018 को मामला दर्ज किया गया था।
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प्रकाश ने सेक्टर 26 थाना पुलिस को बताया था कि वह प्राइवेट काम करता है। वारदात के दिन उनके मोहल्ले के मद्रासी मंदिर में पूजा का कार्यक्रम था। वह और उसका दोस्त विक्की राजस्थानी दोनों कार्यक्रम देखने जा रहे थे। रात के करीब 11:30 बजे जैसे ही वह मद्रासी मंदिर के सामने वाली गली में पहुंचे तो वहां पर बापूधाम कॉलोनी निवासी ललित और विशाल उन्हें मिले। उनकी विक्की से पुरानी रंजिश थी। इस दौरान दोनों आरोपियों की विक्की से बहस हो गई। बहसबाजी के दौरान मोतिया ने अपने हाथ में पकड़ी लोहे की पाइप विक्की के सिर में मारी। विक्की ने बचाव के लिए चाकू निकाल लिया तो इतने में ललित ने अपने हाथ में पकड़े त्रिशूल से विक्की के मुंह पर वार किया। इस दौरान विक्की के हाथ से चाकू गिर गया जिसे ललित ने उठा लिया और जोर से विक्की की छाती पर चाकू से वार किया जिससे विक्की घायल होकर थोड़ी दूर भागा। इस दौरान मोतिया ने भागकर उसे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया और ललित ने विक्की के शरीर पर चाकू से कई बार वार किए। इससे वह जमीन पर गिर गया। आरोपी उसे मरा हुआ समझकर मौके से भाग ही रहे थे कि एक पुलिस वाले ने भागते हुए ललित को पकड़ लिया। पुलिस विक्की को हॉस्पिटल ले गई जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद प्रकाश की शिकायत पर सेक्टर-26 थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
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