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Chandigarh News: चेक बाउंस मामले में आरोपी सबूतों के अभाव में बरी
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चंडीगढ़। जिला अदालत ने 4.3 लाख रुपये के चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बरी होने वाला देव बहादुर मूलरूप से नेपाल निवासी है। चार साल पहले सेक्टर-45 निवासी दुकान संचालक राधे श्याम बंसल ने देव बहादुर के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
केस की सुनवाई के दौरान देव बहादुर के वकील देश दीपक तनेजा ने अदालत में कहा कि उनके मुव्वकिल को झूठे केस में फंसाया गया है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की मौत हो जाने के चलते कानूनी वारिस के तौर पर उनका बेटा शिकायतकर्ता बन गया। जिसने अदालत को बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके पिता ने देव बहादुर को नौकरी के लिए पैसे दिए थे या नहीं। मामले में दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
मूल शिकायतकर्ता राधे श्याम बंसल का आरोप था कि उन्होंने अपने बेटे लविश बंसल की ठेके पर नौकरी लगवाने के लिए देव बहादुर को 4.3 लाख रुपये दिए थे। देव बहादुर ने नेपाल में बहन की शादी के लिए राधे श्याम की दुकान से सामान लिया था, जिसके लिए खाली चेक दिया था। जब उन्होंने चेक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। राधेश्याम ने चेक बाउंस की शिकायत दर्ज करा दी।
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केस की सुनवाई के दौरान देव बहादुर के वकील देश दीपक तनेजा ने अदालत में कहा कि उनके मुव्वकिल को झूठे केस में फंसाया गया है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की मौत हो जाने के चलते कानूनी वारिस के तौर पर उनका बेटा शिकायतकर्ता बन गया। जिसने अदालत को बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके पिता ने देव बहादुर को नौकरी के लिए पैसे दिए थे या नहीं। मामले में दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
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मूल शिकायतकर्ता राधे श्याम बंसल का आरोप था कि उन्होंने अपने बेटे लविश बंसल की ठेके पर नौकरी लगवाने के लिए देव बहादुर को 4.3 लाख रुपये दिए थे। देव बहादुर ने नेपाल में बहन की शादी के लिए राधे श्याम की दुकान से सामान लिया था, जिसके लिए खाली चेक दिया था। जब उन्होंने चेक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। राधेश्याम ने चेक बाउंस की शिकायत दर्ज करा दी।
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