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हादसे में माता-पिता की मौत, बेटियों को मिलेगा 80.36 लाख मुआवजा
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 22 Jan 2017 11:59 PM IST
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- फोटो : Demo Pic
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शिमला जा रही बस के ड्राइवर की लापरवाही से हुए हादसे में मूलरूप से मंडी (हिमाचल प्रदेश) निवासी प्रेम राज कपूर और उनकी पत्नी की मौत के मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने उनकी तीनों बेटियों के लिए 80.36 लाख रुपये का मुआवजा मंजूर किया है। ट्रिब्यूनल ने यह राशि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को देने के आदेश दिए है।
प्रेम राज कपूर की बेटी चेतना कपूर (21), दीपिका कपूर (19) और नीतिका कपूर (8) ने क्लेम के लिए याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार, प्रेम राज एसजेवीएनएल में बतौर टेक्नीशियन काम कार्यरत थे। 10 जुलाई 2015 को वह पत्नी के साथ शिमला जा रहे थे। चालक बस लापरवाही से चला रहा था। इस पर बस में मौजूद सवारियों ने उसे कई बार चेताया था। इसके बावजूद वह रैश ड्राइविंग करता रहा।
शिमला से थोड़ा पहले बस गहरे खड्ड में गिर गई थी। हादसे में प्रेम राज और उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। इसके अलावा ड्राइवर की भी मौत हो गई थी। प्रतिवादी पक्ष ने एमएसीटी में इसका विरोध किया था। इंश्योरेंस कंपनी का कहना था कि हादसे के वक्त ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस नहीं था। साथ ही वह ड्राइवर की गलती से हुए हादसे के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं। ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 80.36 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। यह रुपया प्रेमराज कपूर की तीनों बेटियों को दिया जाएगा। साथ ही दो महीने के भीतर मुआवजा नहीं देने पर इस राशि पर 6 के बजाय 12 फीसदी की दर से ब्याज देने का आदेश दिया है।
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प्रेम राज कपूर की बेटी चेतना कपूर (21), दीपिका कपूर (19) और नीतिका कपूर (8) ने क्लेम के लिए याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार, प्रेम राज एसजेवीएनएल में बतौर टेक्नीशियन काम कार्यरत थे। 10 जुलाई 2015 को वह पत्नी के साथ शिमला जा रहे थे। चालक बस लापरवाही से चला रहा था। इस पर बस में मौजूद सवारियों ने उसे कई बार चेताया था। इसके बावजूद वह रैश ड्राइविंग करता रहा।
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शिमला से थोड़ा पहले बस गहरे खड्ड में गिर गई थी। हादसे में प्रेम राज और उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। इसके अलावा ड्राइवर की भी मौत हो गई थी। प्रतिवादी पक्ष ने एमएसीटी में इसका विरोध किया था। इंश्योरेंस कंपनी का कहना था कि हादसे के वक्त ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस नहीं था। साथ ही वह ड्राइवर की गलती से हुए हादसे के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं। ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 80.36 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। यह रुपया प्रेमराज कपूर की तीनों बेटियों को दिया जाएगा। साथ ही दो महीने के भीतर मुआवजा नहीं देने पर इस राशि पर 6 के बजाय 12 फीसदी की दर से ब्याज देने का आदेश दिया है।
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