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Loksabha Election: पंजाब में 13 लोकसभा सीटों पर 328 प्रत्याशी मैदान में, पहली बार सबसे ज्यादा
Sat, 18 May 2024 08:59 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 18 May 2024 08:59 AM IST
सार
पंजाब में एक जून को मतदान होना है। इस बार प्रदेश में कोई पार्टी गठबंधन में नहीं उतरी है। सभी पार्टियों के मैदान में आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है।
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पंजाब में एक जून को वोटिंग
- फोटो : istock
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विस्तार
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पंजाब की 13 सीटों पर अब 328 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 302 पुरुष और 26 महिला उम्मीदवार हैं। खडूर साहिब और फिरोजपुर सीट ऐसी है, जहां से एक भी महिला प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि 2014 (253 प्रत्याशी) और 2019 (278 प्रत्याशी) चुनावों के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं।
लुधियाना में सबसे ज्यादा 43 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन पत्र वापिस लेने के आखिरी दिन शुक्रवार तक कुल 25 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। कुल 598 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। इनमें 245 पर्चे रद्द होने और 25 नामांकन पत्र वापसी के बाद अब इनकी संख्या 328 रह गई है। चुनाव में इस बार दो पूर्व आईएएस अधिकारी और 10 नेता ऐसे हैं, जो दल बदलकर मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वोटरों को जारी की गैर-अधिकारत पहचान पर्ची सादे ( सफेद) कागज पर होनी चाहिए और इसमें पार्टी का कोई चिह्न, नाम या उम्मीदवार का नाम नहीं होना चाहिए। पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर के अंदर प्रचार या टेंट लगाने पर सख्त मनाही है। जन प्रतिनिधितत्व एक्ट 1951 की धारा 127 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक मीटिंगों में माहौल को बिगाड़ता है, उसे छह महीने की कैद, दो हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती हैं।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि 2014 (253 प्रत्याशी) और 2019 (278 प्रत्याशी) चुनावों के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं।
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लुधियाना में सबसे ज्यादा 43 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन पत्र वापिस लेने के आखिरी दिन शुक्रवार तक कुल 25 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। कुल 598 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। इनमें 245 पर्चे रद्द होने और 25 नामांकन पत्र वापसी के बाद अब इनकी संख्या 328 रह गई है। चुनाव में इस बार दो पूर्व आईएएस अधिकारी और 10 नेता ऐसे हैं, जो दल बदलकर मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वोटरों को जारी की गैर-अधिकारत पहचान पर्ची सादे ( सफेद) कागज पर होनी चाहिए और इसमें पार्टी का कोई चिह्न, नाम या उम्मीदवार का नाम नहीं होना चाहिए। पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर के अंदर प्रचार या टेंट लगाने पर सख्त मनाही है। जन प्रतिनिधितत्व एक्ट 1951 की धारा 127 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक मीटिंगों में माहौल को बिगाड़ता है, उसे छह महीने की कैद, दो हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती हैं।
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