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17 वर्षीय लड़की की गुहार- 'मां बाप भाई बहन कोई नहीं, पति रोज मारता पीटता है, सुरक्षा दे दीजिए'
Thu, 16 Jul 2020 10:37 AM IST
खुशबू गोयल
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Thu, 16 Jul 2020 10:37 AM IST
सार
- अपनी बुआ पर ही लगाया जबरदस्ती शादी करवाने का आरोप
- हाईकोर्ट को सुनाई दास्तान- पति निर्दयता से करता है रोजाना पिटाई
- एसपी को याचिकाकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए गए आदेश
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विस्तार
मां-बाप भाई बहन कोई नहीं है मेरा, पति भी बड़ी बेरहमी से रोज मारता पीटता है। अब मैं थक गई हूं और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे सुरक्षा चाहिए। 17 वर्षीय लड़की ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए याचिका दायर की है। इसमें उसने बुआ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए फतेहाबाद के एसपी को याचिकाकर्ता की रिप्रजेंटेशन पर जांच कर सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।
डिफेंस फिजियोथेरेपिस्ट हरियाणा में भी करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन, खोल सकेंगे सेंटर या प्रशिक्षण संस्थान
हरियाणा के फतेहाबाद जिला निवासी लड़की ने हाईकोर्ट को बताया कि वह अनाथ है। उसकी उम्र 17 साल है। एक दिन उसकी बुआ उसे जबरन अपने साथ ले गई और उसकी मर्जी के खिलाफ उसका विवाह करवा दिया। विवाह के बाद न तो उसे कोई फोन कॉल करने दी गई और न ही किसी से संपर्क करने की छूट दी गई। याची ने बताया कि जिस व्यक्ति से उसका विवाह करवाया गया, वह उसे रोजाना बुरी तरह से पीटता था।
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याचिकाकर्ता किसी तरह उस घर से भागने में कामयाब हो गई। इसके बाद से उसे जान का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में उसने फतेहाबाद के एसपी को रिप्रजेंटेशन भी सौंपी थी, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि मासूम लड़की की सुरक्षा का सवाल है। फतेहाबाद के एसपी याचिकाकर्ता की सुरक्षा की समीक्षा करें और रिप्रजेंटेशन पर उचित कार्रवाई करें।
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हरियाणा के फतेहाबाद जिला निवासी लड़की ने हाईकोर्ट को बताया कि वह अनाथ है। उसकी उम्र 17 साल है। एक दिन उसकी बुआ उसे जबरन अपने साथ ले गई और उसकी मर्जी के खिलाफ उसका विवाह करवा दिया। विवाह के बाद न तो उसे कोई फोन कॉल करने दी गई और न ही किसी से संपर्क करने की छूट दी गई। याची ने बताया कि जिस व्यक्ति से उसका विवाह करवाया गया, वह उसे रोजाना बुरी तरह से पीटता था।
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