{"_id":"5a7769a74f1c1b387b8b4929","slug":"1517775482410-pkl-office-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"10 फरवरी को पंचकूला के जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
10 फरवरी को पंचकूला के जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन
Updated Mon, 05 Feb 2018 01:44 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का आपसी सहमति से होगा समाधान
- 10 फरवरी को पंचकूला के जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 10 फरवरी को जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिसमें मामलों का आपसी सहमति से समाधान किया जाएगा। यह जानकारी जिला प्राधिकरण की सचिव निधि बंसल ने दी। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन दुर्घटना मुआवजा केस से संबंधित मामले, मजदूरी विवाद, दीवानी मामले जैसे बैंक ऋण, राजस्व, नौकरी से संबंधित मामले, बच्चों व पत्नी के लिए भरण-पोषण आदि से संबंधित मामले, राजीनामा योग्य फौजदारी मामले का आपसी भाईचारे से निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण मुआवजा से संबंधित मामले, बाढ़-पीड़ित, बिजली/पानी बिल से संबंधित व चेक बाउंस मामलों का इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटान होगा। इसके अलावा कोई भी अन्य विवाद जो अदालत में लंबित नहीं, वह भी लोक अदालत में लिया जा सकता है। सचिव ने बताया कि दोनों पक्षों की रजामंदी से शांतिपूर्ण समझौता, लंबा इंतजार खत्म, तुरंत निर्णय और मुकदमें की हमेशा के लिए समाप्ति होती है, क्योंकि लोक अदालत में फैसला होने पर कोई अपील नहीं हो सकती। लोक अदालत में फैसला होने पर सारी कोर्ट फीस वापिस, समान न्याय, ना किसी की जीत ना किसी की हार होती है। द्वेष भावना खत्म व प्रति पक्षी से आपसी भाईचारा और दोस्ती का संबंध कायम होता है।
विज्ञापन
- 10 फरवरी को पंचकूला के जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 10 फरवरी को जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिसमें मामलों का आपसी सहमति से समाधान किया जाएगा। यह जानकारी जिला प्राधिकरण की सचिव निधि बंसल ने दी। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन दुर्घटना मुआवजा केस से संबंधित मामले, मजदूरी विवाद, दीवानी मामले जैसे बैंक ऋण, राजस्व, नौकरी से संबंधित मामले, बच्चों व पत्नी के लिए भरण-पोषण आदि से संबंधित मामले, राजीनामा योग्य फौजदारी मामले का आपसी भाईचारे से निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण मुआवजा से संबंधित मामले, बाढ़-पीड़ित, बिजली/पानी बिल से संबंधित व चेक बाउंस मामलों का इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटान होगा। इसके अलावा कोई भी अन्य विवाद जो अदालत में लंबित नहीं, वह भी लोक अदालत में लिया जा सकता है। सचिव ने बताया कि दोनों पक्षों की रजामंदी से शांतिपूर्ण समझौता, लंबा इंतजार खत्म, तुरंत निर्णय और मुकदमें की हमेशा के लिए समाप्ति होती है, क्योंकि लोक अदालत में फैसला होने पर कोई अपील नहीं हो सकती। लोक अदालत में फैसला होने पर सारी कोर्ट फीस वापिस, समान न्याय, ना किसी की जीत ना किसी की हार होती है। द्वेष भावना खत्म व प्रति पक्षी से आपसी भाईचारा और दोस्ती का संबंध कायम होता है।