फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   13.59 crore approved for the dilapidated roads of Sector-26 Mandi

Chandigarh News: सेक्टर-26 मंडी की जर्जर सड़कों के लिए 13.59 करोड़ मंजूर

Tue, 05 May 2026 02:53 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 05 May 2026 02:53 AM IST
विज्ञापन
13.59 crore approved for the dilapidated roads of Sector-26 Mandi
चंडीगढ़। सेक्टर-26 के ग्रेन मार्केट (अनाज मंडी) की अंदरूनी सड़कों, पार्किंग और बुनियादी ढांचे की बदहाल स्थिति पर लिए गए संज्ञान मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि अब सड़कों की मरम्मत व उन्नयन योजना की अदालत निगरानी करेगी। इस कार्य के लिए 13.59 करोड़ रुपये मंजूर होने की जानकारी हाईकोर्ट को दी गई थी। अदालत ने मंडी क्षेत्र में लंबे समय से लंबित मरम्मत, पुनर्स्थापन और उन्नयन कार्यों को गंभीर सार्वजनिक सुविधा का विषय मानते हुए प्रशासन को तीन महीने के भीतर समूचा कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान यूटी प्रशासन ने हाईकोर्ट को बताया कि पूर्व आदेशों के अनुपालन में 24 अप्रैल 2026 को सचिव, स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की ओर से सेक्टर-26 मंडी क्षेत्र की आंतरिक सड़कों, पार्किंग और संबंधित संरचनात्मक सुधार कार्यों के लिए 13 करोड़ 59 लाख 42 हजार 272 की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। 28 अप्रैल 2026 को मार्केट कमेटी, चंडीगढ़ की ओर से मुख्य अभियंता को औपचारिक पत्र भेजकर कार्य निष्पादन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से मंडी क्षेत्र में चल रहे और प्रस्तावित सात प्रमुख कार्यों का ब्योरा दिया गया। इसमें बताया गया कि कुछ कार्य पहले ही पूरे किए जा चुके हैं जबकि शेष को अलग-अलग निविदाओं और विभागीय प्रक्रियाओं के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। प्रारंभिक तौर पर प्रशासन ने दो महीने का समय मांगा जबकि आवश्यकता पड़ने पर समय वृद्धि की स्वतंत्रता भी चाही। हालांकि, अदालत ने प्रशासनिक तैयारी और बजट स्वीकृति को देखते हुए कहा कि अब केवल योजनाएं नहीं बल्कि जमीनी परिणाम अपेक्षित हैं। पीठ ने कहा कि यूटी प्रशासन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अवसर पर खरा उतरे और सेक्टर-26 ग्रेन मार्केट की आंतरिक सड़कों, पार्किंग व सात अन्य चिह्नित कार्यों की मरम्मत, नवीनीकरण और उन्नयन तीन महीने के भीतर पूरा करे। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि निर्धारित अवधि समाप्त होने पर संबंधित अधिकारी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्वीकृत धनराशि और प्रशासनिक निर्णय वास्तविक कार्य में परिवर्तित हुए हैं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed