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11 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा था दरिंदे ने

Tue, 18 Feb 2014 09:46 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 18 Feb 2014 09:46 AM IST
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10 year imprisonment in rape case
नाबालिग बच्ची से दुराचार मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएस साहनी की अदालत ने सोमवार को बापूधाम के पड़ोसी रोहताश को दस साल की कैद सुनाई है।
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अदालत ने आरोपी पर 13 हजार जुर्माना किया। बापूधाम निवासी 11 वर्षीय बच्ची 15 जून 2013 को अपने पड़ोसी रोहताश के घर से पानी लेने के लिए गई थी।

बच्ची को अकेला पाकर रोहताश ने कमरे को बंद कर उसके साथ दुराचार किया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोगों ने रोहताश पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया।
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