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31 जनवरी तक भर दें जीएसटी वार्षिक रिटर्न, वरना लगेगी लेट फीस, यह है प्रावधान
Mon, 13 Jan 2020 12:57 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Mon, 13 Jan 2020 12:57 AM IST
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जीएसटी
जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) का वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है। इसके बाद धारा 47 के तहत 200 रुपये प्रतिदिन लेट फीस का प्रावधान है। रिटर्न न भरने वाले व्यापारियों पर जीएसटी में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
आगरा में शनिवार को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ने कार्यशाला में यह जानकारी दी। संजय प्लेस स्थित शाखा कार्यालय पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन सीए एससी जैन, उपाध्यक्ष शरद पालीवाल, दीपिका मित्तल, सौरभ अग्रवाल ने किया।
सीए सौरभ अग्रवाल ने ऑडिट फार्म 9 सी के बारे में बताया कि अगर वित्तीय वर्ष में एग्रीगेट टर्नओवर दो करोड़ रुपये से ज्यादा है तो जीएसटी ऑडिट सीए से कराना अनिवार्य है। जीएसटी 9 सी ऑडिट रिपोर्ट है।
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जीएसटीआर-9 में दर्ज आंकड़ों को किताबों से मिलान कराने की जिम्मेदारी सीए की है। जीएसटी वार्षिक रिटर्न भरने से पहले जुलाई 2017 से मार्च 2018 के बीच के सभी जीएसटी रिटर्न भरे जाएंगे। अगर कोई अतिरिक्त देय निकलता है तो उसका भुगतान डीआरसी-03 से कर सकते हैं।
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आगरा में शनिवार को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ने कार्यशाला में यह जानकारी दी। संजय प्लेस स्थित शाखा कार्यालय पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन सीए एससी जैन, उपाध्यक्ष शरद पालीवाल, दीपिका मित्तल, सौरभ अग्रवाल ने किया।
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सीए सौरभ अग्रवाल ने ऑडिट फार्म 9 सी के बारे में बताया कि अगर वित्तीय वर्ष में एग्रीगेट टर्नओवर दो करोड़ रुपये से ज्यादा है तो जीएसटी ऑडिट सीए से कराना अनिवार्य है। जीएसटी 9 सी ऑडिट रिपोर्ट है।
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जीएसटीआर-9 में दर्ज आंकड़ों को किताबों से मिलान कराने की जिम्मेदारी सीए की है। जीएसटी वार्षिक रिटर्न भरने से पहले जुलाई 2017 से मार्च 2018 के बीच के सभी जीएसटी रिटर्न भरे जाएंगे। अगर कोई अतिरिक्त देय निकलता है तो उसका भुगतान डीआरसी-03 से कर सकते हैं।