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Spicejet: स्पाइसजेट के खिलाफ अब कोई आदेश नहीं, दुबई में खड़े विमान पर एयरलाइन ने दी जानकारी

Fri, 08 Dec 2023 02:34 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 08 Dec 2023 02:34 PM IST
सार

Spicejet: नए आदेश में स्पाइसजेट को हुए नुकसान की जांच का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पाइसजेट द्वारा किए गए कानूनी खर्चों का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा कि संक्षेप में, अब डीआईएफसी अदालत का ऐसा कोई आदेश नहीं है जो स्पाइसजेट को डीडब्ल्यूसी से प्रस्थान करने सहित विमान के संचालन से रोकता हो।

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There isn’t any Order of the DIFC Court restricting SpiceJet from operating the aircraft, says airline company
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : ANI

विस्तार

नागर विमानन क्षेत्र की प्रमुख एयरइलान स्पाइसजेट ने बताया है कि दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी) अदालत ने 30 अक्टूबर 2023 को भारतीय पंजीकरण चिह्न वीटी-एसएलएम वाले विमानों में स्थापित कुछ इंजनों के संबंध में फ्रीजिंग आदेश जारी किया था।

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उपर्युक्त आदेश के परिणामस्वरूप, एक विमान को अल मकतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, दुबई (डीडब्ल्यूसी) पर खड़ा कर दिया गया था और तब से यह वहीं खड़ा था। 7 दिसंबर 2023 को डीआईएफसी अदालत की सुनवाई में, स्पाइसजेट के पक्ष में आदेश दिया गया है।
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इसके अतिरिक्त न्यायाधीश ने आदेश के परिणामस्वरूप स्पाइसजेट को हुए नुकसान की जांच का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पाइसजेट द्वारा किए गए कानूनी खर्चों का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा कि संक्षेप में, अब डीआईएफसी अदालत का ऐसा कोई आदेश नहीं है जो स्पाइसजेट को डीडब्ल्यूसी से प्रस्थान करने सहित विमान के संचालन से रोकता हो।

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