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SEBI: 76 हजार 293 करोड़ की बकाया वसूली में सेबी नाकाम; पिछले साल की तुलना में चार फीसदी बढ़ी रकम
Tue, 20 Aug 2024 06:24 AM IST
दीपक कुमार शर्मा
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: दीपक कुमार शर्मा
Updated Tue, 20 Aug 2024 06:24 AM IST
सार
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2023-24 की अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा, 31 मार्च, 2024 तक वसूली में मुश्किल (डीटीआर) के रूप में 807 मामलों की पहचान की गई है। इन पर 76,293 करोड़ बकाया है। 2023 में 73,287 करोड़ के 692 मामलों की पहचान की गई थी।
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SEBI
- फोटो : ANI
विस्तार
पूंजी बाजार नियामक सेबी विभिन्न प्रयासों के बावजूद 76,293 करोड़ की बकाया राशि को वसूलने में नाकाम रहा है। यह रकम पिछले साल की तुलना में चार फीसदी बढ़ गई है।
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2023-24 की अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा, 31 मार्च, 2024 तक वसूली में मुश्किल (डीटीआर) के रूप में 807 मामलों की पहचान की गई है। इन पर 76,293 करोड़ बकाया है। 2023 में 73,287 करोड़ के 692 मामलों की पहचान की गई थी। इन 807 मामलों में 36 राज्य की अदालतों, एनसीएलटी व एनसीएलएटी में चल रही कार्यवाही के कारण लंबित हैं। इन मामलों 12,199 करोड़ की राशि शामिल हैं। इसके अलावा, 60 मामले कोर्ट की ओर से गठित समितियों के समक्ष हैं, जिनमें 59,970 करोड़ शामिल हैं।
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सभी उपायों के बावजूद नहीं मिल पाई सफलता
सेबी का कहना है कि बकाया राशि की वसूली कठिन है। यह ऐसी राशि है, जिनकी वसूली सुधार के सभी उपायों को लागू करने के बाद भी नहीं हो पाई है। नियामक ने सालाना रिपोर्ट में कहा, डीटीआर बकाया को अलग करना पूरी तरह से एक प्रशासनिक कार्य है। यह अधिकारियों को डीटीआर के रूप में अलग की गई राशि की वसूलने से नहीं रोकेगा।