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ITR Filing Alert: 31 दिसंबर तक जरूर भर लें आईटीआर, ई-फाइलिंग करते समय ये दस्तावेज रखें पास

Wed, 29 Dec 2021 01:36 PM IST
दीपक चतुर्वेदी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Wed, 29 Dec 2021 01:36 PM IST
सार

Online ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने के लिए महज दो दिन का समय बचा है। 31 दिसंबर 2021 इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है। ऐसे में अगर आपने ये जरूरी काम नहीं किया है तो इसे झट से कर लें। हम बता रहे हैं कि ऑनलाइन रिटर्न भरते समय आपको किन अहम दस्तावेजों को अपने पास रखना है। 
 

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Must fill ITR by 31st December keep these documents close while e-filing
ITR Filing FY 2020-21

विस्तार

31 दिसंबर 2021 इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है। ऐसे में आप बेहद आसान तरीके से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से इसे भरा जा सकता है। इस काम को करने से पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि इसके लिए मांगे जाने वाले सभी जरूरी दस्तावेज जैसे पैन, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर अपने पास मौजूद हों। खासतौर से जो पहली बार आयकर रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, उनके लिए ये खबर बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये दस्तावेज आपके पास नहीं होंगे को आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया बीच में ही अटक जाएगी। 

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नौकरीपेशा के लिए फॉर्म 16 
सभी नौकरीपेशा लोगों के लिए फॉर्म-16 सबसे अहम दस्तावेज होता है। इसकी मदद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है। यह दस्तावेज किसी भी कर्मचारी को उसकी कंपनी की तरफ से दिया जाता है। इसमें कर्मचारी की सैलरी से टैक्स कटने की पूरी जानकारी मौजूद होती है और साथ ही दी गई सैलरी की भी जानकारी होती है। 
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टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रूफ
बहुत से लोग टैक्स बचाने के लिए कुछ टैक्स सेविंग निवेश करते हैं। जो लोग ये दस्तावेज अपने नियोक्ता को तय समय में नहीं दे पाते हैं, उन्हें आयकर रिटर्न फाइल करते समय इसका प्रूफ देने की जरूरत होती है। ये टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रूफ एलआईसी प्रीमियम की रसीद, पीपीएफ में निवेश की पासबुक, ईएलएसएस का सबूत, दान की रसीद, ट्यूशन फीस की रसीद आदि हो सकती है।
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ब्याज से आय का प्रमाणपत्र
अगर आपने किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोई एफडी कराई या फिर किसी और ब्याज मिलने वाली स्कीम में पैसे जमा किए हैं तो ब्याज से हुई आय का सर्टिफिकेट या फिर बैंक स्टेटमेंट भी रखना जरूरी है, ताकि आप उसकी सही जानकारी आयकर रिटर्न फाइल करते वक्त भर सकें। बता दें कि आप आयकर कानून की धारा 80 टीटीए के तहत 10 हजार रुपये तक की ब्याज से हुई कमाई पर टैक्स छूट पा सकते हैं।


मेडिकल बीमा व अन्य खर्च का प्रमाण
सेक्शन 80डी के तहत आप 25 हजार रुपये तक हेल्थ इंश्योंरेस प्रीमियम पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए, आपके जीवनसाथी के लिए, बच्चों के लिए हो सकती हैं। अगर आप सीनियर सिटिजन हैं तो आप 50 हजार रुपये तक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। तो इन सबकी रसीद भी आयकर रिटर्न फाइल करते वक्त अपने साथ रखें।

इन दस्तावेजों को पास रखना जरूरी

1- पैन कार्ड
2- आधार कार्ड
3- बैंक अकाउंट डिटेल्स
4- इंवेस्टमेंट प्रूफ डिटेल्स
5- फॉर्म 16

इस तरह फाइल करें आईटीआर 
- सबसे पहले (https://eportal.incometax.gov.in/) पर लॉगइन करें। 
- अपना यूजर आईडी दर्ज कर कंटीन्यू विकल्प पर क्लिक करें। फिर पासवर्ड से लॉगइन करें। 
- यदि पासवर्ड याद नहीं है, तो फॉरगेट पासवर्ड विकल्प के जरिए नया पासवर्ड बना सकते हैं।
- लॉगिन करने पर जो पेज खुलेगा, वहां ई-फाइल (ई-फाइल पर क्लिक करें) पर क्लिक करें।
- इसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन को चुनना होगा।
- अब असेसमेंट ईयर 2021-22 को सलेक्ट करें और फिर जारी रखें।
- इसके बाद आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का विकल्प मिलेगा।
- आप ऑनलाइन का चयन करें और पर्सनल ऑप्शन का चयन करें। 
- फिर ITR-1 (ITR-1) या ITR-4 में से कोई विकल्प चुनें।
- अगर आप वेतनभोगी हैं तो फिर आपको ITR-1 विकल्प चुनना होगा। 
- इसके बाद आईटीआर रिटर्न फॉर्म आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगा।
- फिर फिलिंग टाइप पर 139(1)- ओरिजिनल रिटर्न चुनें। इससे चयनित फॉर्म खुल जाएगा।
- इसमें मांगी जानकारियां भरकर सेव करते रहें. बैंक अकाउंट डिटेल सही तरीके से भरें।
- ऑनलाइन प्रक्रिया में वेरीफाई करें और रिटर्न की हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें।
 

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