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Raju Singh BJP : तो इस डर से भाजपा ने नहीं बनाया था मंत्री? डॉक्टर की गैर-इरादतन हत्या में दोषी MLA राजू सिंह
Sat, 06 Jun 2026 03:21 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jun 2026 03:21 PM IST
सार
Bihar News : नीतीश कुमार सरकार में मंत्री रहे भाजपा विधायक राजू सिंह को दोबारा कुर्सी नहीं मिली तो वजह पर सवाल उठ रहे थे। अब जवाब सामने आया है। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज विधायक राजू सिंह पर्यटन मंत्री थे।
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भाजपा विधायक राजू सिंह
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
नीतीश कुमार जब मंत्री थे तो अपने दागी विधायकों को मंत्री पद से हटाने के कारण सुर्खियों में रहे थे। आज, मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी ऐसा करना पड़ता अगर राजू सिंह मंत्री होते तो। नीतीश कुमार सरकार में भारतीय जनता पार्टी कोटे से पर्यटन मंत्री रहे राजू सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने हिरासत में लेने का आदेश दिया है। 2019 में दिल्ली में न्यू ईयर पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला डॉक्टर की मौत के मामले में उन्हें गैर-इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है। विधायक और पूर्व मंत्री के अलावा क्या रही है राजू सिंह की पहचान?
दरअसल, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक रहे और नीतीश कुमार सरकार में पर्यटन विभाग के मंत्री रहे राजू कुमार सिंह को 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में दोषी करार दिया है।बता दें कि न्यू ईयर पार्टी के दौरान चली गोली से डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत हुई थी।इस मामले में कोर्ट 9 जून को मामले में सुनवाई करेगी।वही आज इस मामले में कोर्ट ने विधायक की पत्नी सहित कई अन्य को बरी कर दिया है।
ये भी पढ़ें- दिल्ली में पार्टी के दौरान फायरिंग से डॉक्टर की मौत मामले में भाजपा MLA दोषी; बिहार में मंत्री थे राजू सिंह
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विधायक के ऊपर कई मामले हैं दर्ज
वर्तमान विधायक राजू सिंह के ऊपर में कई मामले दर्ज रहे हैं जिसके पारू थाना साहेबगंज थाना, नगर थाना फतेहपुर बेरी में मामला दर्ज रहा है।हाल में ही बीते वर्ष राजद के नेता तुलसी राय के साथ में मारपीट और किडनैपिंग करने का मामला चर्चा में था।इस दौरान में बीजेपी के विधायक राजू सिंह इस घटना के बाद से मौके से फरार हो गए थे। राजू सिंह का दावा था अब तक किसी भी मामले में उनके खिलाफ में दोष साबित नहीं हुआ है और अब तक किसी भी मामले में वह दोषी नहीं थे। राजू सिंह के परिवार में उनकी पत्नी जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी है।और उनका भी राजनीति में पूर्व से पति का साथ मिला है। राजू सिंह की करोड़ों रुपए की चल और अचल संपति रही है।
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दरअसल, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक रहे और नीतीश कुमार सरकार में पर्यटन विभाग के मंत्री रहे राजू कुमार सिंह को 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में दोषी करार दिया है।बता दें कि न्यू ईयर पार्टी के दौरान चली गोली से डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत हुई थी।इस मामले में कोर्ट 9 जून को मामले में सुनवाई करेगी।वही आज इस मामले में कोर्ट ने विधायक की पत्नी सहित कई अन्य को बरी कर दिया है।
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विधायक के ऊपर कई मामले हैं दर्ज
वर्तमान विधायक राजू सिंह के ऊपर में कई मामले दर्ज रहे हैं जिसके पारू थाना साहेबगंज थाना, नगर थाना फतेहपुर बेरी में मामला दर्ज रहा है।हाल में ही बीते वर्ष राजद के नेता तुलसी राय के साथ में मारपीट और किडनैपिंग करने का मामला चर्चा में था।इस दौरान में बीजेपी के विधायक राजू सिंह इस घटना के बाद से मौके से फरार हो गए थे। राजू सिंह का दावा था अब तक किसी भी मामले में उनके खिलाफ में दोष साबित नहीं हुआ है और अब तक किसी भी मामले में वह दोषी नहीं थे। राजू सिंह के परिवार में उनकी पत्नी जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी है।और उनका भी राजनीति में पूर्व से पति का साथ मिला है। राजू सिंह की करोड़ों रुपए की चल और अचल संपति रही है।