Bihar News: पार्टी में फायरिंग से डॉक्टर की मौत मामले में भाजपा विधायक दोषी; बिहार में मंत्री थे राजू सिंह
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने डॉ. अर्चना गुप्ता मौत मामले में मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश भी दिया है।
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मुजफ्फरपुर के साहेबगंज क्षेत्र से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने डॉ. अर्चना गुप्ता मौत मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में उन्हें दोषी मानते हुए हिरासत में लेने का आदेश दिया है। इस फैसले के साथ ही लंबे समय से चल रहे इस चर्चित मामले में बड़ा कानूनी मोड़ आ गया है। कोर्ट ने मामले में आरोपी बनाई गई रेनू सिंह, राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर इन तीनों को दोषमुक्त करार देते हुए राहत प्रदान की। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषसिद्धि के बाद अब सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 9 जून की तारीख तय की है। अदालत इसी दिन यह तय करेगी कि दोषी करार दिए गए राजू कुमार सिंह को कितनी सजा दी जाएगी।
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न्यू ईयर पार्टी में हर्ष फायरिंग के दौरान हुई थी घटना
यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात का है। नई दिल्ली के मंडी गांव स्थित रोज फार्म हाउस में आयोजित एक न्यू ईयर पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग हुई थी। इसी दौरान डॉ. अर्चना गुप्ता को गोली लग गई थी। गोली लगने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 42 वर्षीय आर्किटेक्ट अर्चना गुप्ता की तीन जनवरी 2019 को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अर्चना अपने पति विकास गुप्ता और बेटी के साथ पार्टी में गईं थीं। विकास ने बताया था कि रात करीब 12 बजे जश्न के दौरान उन्होंने राजू और उनके ड्राइवर हरि सिंह को हवा में फायरिंग करते देखा था। कुछ ही मिनट बाद दोबारा चली गोली अर्चना गुप्ता को लगी और वह डांस फ्लोर पर ही गिर गईं थीं। अर्चना अपने पति की कंपनी केपीडीके बिल्डटेक में वाइस प्रेसीडेंट थी और कुछ दिन पहले ही एक विदेशी दौरे से लौटी थी। वह राजू सिंह की पार्टी में अपने बच्चों के साथ गई थी। अर्चना आर्किटेक्ट हैं और उनका कार्यालय पर्यावरण कॉम्पलेक्स, महरौली में है।