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Hindi News ›   Bihar ›   Supreme Court rejects the bail plea of RJD MLA Rajballabh Yadav in a rape case

रेप के आरोपी MLA राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका रद्द

Thu, 24 Nov 2016 12:01 PM IST
टीम डिजिटल / अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल / अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 24 Nov 2016 12:01 PM IST
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Supreme Court rejects the bail plea of RJD MLA Rajballabh Yadav in a rape case
rajballabh yadav

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी आरजेडी विधायक राज बल्लभ यादव की जमानत रद्द कर दी है। आरोपी विधायक को पटना हाईकोर्ट ने पहले जमानत दे दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील पर उस फैसले को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है।बता दें कि बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी जिसपर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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बुधवार को सुनवाई के दौरान राजबल्लभ की ओर से कहा गया था कि उनकी जमानत रद न की जाए। राजबल्लभ के वकील ने पीठ ने कहा कि जब तक ट्रायल न खत्म हो जाए उनके मुवक्किल बिहार से बाहर रहने को तैयार है। वहीं बिहार सरकार का कहना था कि आरजेडी नेता की जमानत रद्द कर दी जानी चाहिए। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया और आरोपी विधायक की जमानत रद्द कर दी।
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बता दें कि नालंदा जिले के रहुई थाने के सुल्तानपुर की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने नालंदा के महिला थाने में 9 फरवरी को रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि छह फरवरी को बिहारशरीफ के धनेश्वर घाट मोहल्ले की सुलेखा देवी उसे एक जन्मदिन की पार्टी में ले जाने के बहाने गिरियक ले गईं।
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