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Sitamarhi News: गांजा तस्करी के आरोपी को कोर्ट ने तीन साल बाद सुनाई 15 साल की सजा, डेढ़ लाख रुपये जुर्माना

Wed, 20 Dec 2023 04:55 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीतामढ़ी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीतामढ़ी Published by: अरविंद कुमार Updated Wed, 20 Dec 2023 04:55 PM IST
सार

तीन साल बाद सीतामढ़ी कोर्ट ने गांजा तस्करी के आरोपी को 15 साल की सजा सुनाई है। साल 2020 में 50 किलो गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ था। वहीं, कोर्ट ने डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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Sitamarhi Ganja smuggling accused sentenced to 15 years fined Rs 1.5 lakh
सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सीतामढ़ी कोर्ट ने तीन साल बाद गांजा तस्करी के केस में एक युवक को 15 साल की सजा सुनाई है। सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय ने गांजा की तस्करी करने के आरोपी को 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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फैसला सुनाते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश राहुल उपाध्याय ने आरोपी को कारावास के अलावा डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी देने का आदेश दिया है। आरोपी प्रकाश पांडेय मधुबनी जिला अर्न्तगत मधवापुर थाना क्षेत्र के एकरी गांव का निवासी है। केस में अभियोजन की ओर से एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा। 
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मिली जानकारी के अनुसार, 29 अगस्त 2020 को सीतामढ़ी के चोरौत थाना की पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग चलाया जा रहा था। इसी बीच बसोतरा रोड पर स्थित वर्मा मोड़ के पास एक टेम्पो चालक पुलिस बल को देखकर टेम्पो घुमाकर भागने लगा। इस पर शक होने के बाद पुलिस ने उसका पीछा किया और उक्त टेम्पो को पकड़ लिया। 
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हालांकि, इस दौरान टेम्पो पर सवार तीन लोग भाग गए और एक आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए आदमी ने अपना नाम प्रकाश पांडेय बताया। तलाशी लेने पर टेम्पो से 50 किलो गांजा बरामद हुआ। इस बाबत थाने में एफआईआर कराई गई थी। तब से युवक जेल से जमानत कराने के बाद बाहर निकला था। वहीं, सजा सुनाए जाने के बाद एक फिर उसे जेल भेज दिया गया है।

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