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बिहार: नाबालिग लड़की के सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सात को उम्रकैद

Wed, 13 Jan 2021 09:38 PM IST
संजीव कुमार झा पीटीआई, नालंदा
पीटीआई, नालंदा Published by: संजीव कुमार झा Updated Wed, 13 Jan 2021 09:38 PM IST
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seven convicts get life imprisonment in Nalanda minor girl gangrape case
सांकेतिक तस्वीर

बिहार के नालंदा जिले की एक अदालत ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में 16 सितंबर 2019 को एक नाबालिग लडकी के सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बुधवार को सात लोगों को आजीवन कारावास और 5-5 हज़ार रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई।

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) व पॉस्को अदालत के विशेष न्यायधीश मोहम्मद मंजूर आलम ने उक्त मामले में दोषी पाते हुए मिथुन राजवंशी, आशीष चंद्रवंशी, राम चौधरी, सोनू कुमार, राहुल राजवंशी, करण राजवंशी एवं रंजन राजवंशी को बुधवार को सज़ा सुनाई।
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इन आरोपियों ने 16 सितंबर 2019 को कोचिंग संस्थान के लिए निकली लड़की का सामूहिक दुष्कर्म किया था।  इनमें से दो को सामूहिक दुष्कर्म की घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने का दोषी पाते हुए अदालत ने तीन साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है।

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