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बलात्कार का आरोपी विधायक कोर्ट में करेगा समर्पण
ब्यूरो/अमर उजाला, पटना।
Updated Tue, 16 Feb 2016 10:19 PM IST
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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में फरार चले रहे राजद से निलंबित नवादा के विधायक राज बल्लभ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि राजद की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आरोपी विधायक राज बल्लभ 18 फरवरी को बिहारशरीफ कोर्ट में समर्पण करेंगे, लेकिन इससे मुश्किलें कम होने वाली नहीं हैं।
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राज बल्लभ के खिलाफ नालंदा पुलिस ने कई संगीन धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया है।
ऐसे में गिरफ्तारी या समर्पण करने के बाद भी राज बल्लभ को कम से कम छह महीने तक जेल में रहना पड़ सकता है। पॉक्सो के नए अधिनियम-2012 के तहत इस मामले में उन को उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। विशेषज्ञों की माने तो उनकी विधानसभा सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है।
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उधर, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी पटना पहुंच चुकी है। वह अब नवादा जाएगी। इस बीच, विधायक की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी जारी है।
मंगलवार को नवादा के डिप्टी एसपी संजय पांडे और नालंदा डिप्टी एसपी शरफुर रहमान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी विधायक के घर में छापा मारा।