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बिहार: ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की तैयारी, बकाया चालान नहीं भरा तो लाइसेंस और आरसी होंगे निलंबित

Tue, 01 Sep 2026 11:00 PM IST
हिमांशु सिंह बघेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Tue, 01 Sep 2026 11:00 PM IST
सार

पटना में वर्ष 2020 से लंबित करीब 16 लाख चालानों को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। बकाया चालान नहीं भरने वाले वाहन मालिकों को पहले नोटिस दिया जाएगा और इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन रजिस्ट्रेशन के निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। 

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Bihar Traffic Rule Update Clear Pending E-Challans or Face Suspension of Driving License and RC
फाइल फोटो - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

राजधानी पटना में वर्ष 2020 से लंबित करीब 16 लाख चालानों का भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन प्रशासन निलंबित करेगा। प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन पर जारी चालानों को लंबित रखने की प्रवृत्ति पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है।
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प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने मंगलवार को यातायात व्यवस्था की समीक्षा बैठक में यह कड़ा निर्देश दिया। प्रशासन बकाया दंड राशि जमा कराने के लिए ऐसे वाहन मालिकों को पहले नोटिस भेजेगा। इसके बाद भी राशि जमा नहीं करने पर अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन निबंधन के निलंबन की कार्रवाई करेंगे।
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बकायेदारों पर सख्ती और जाम नियंत्रण
जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र पाल ने बताया कि चालान बकाया रहने पर अभी वाहन का प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी नहीं होता और न ही गाड़ी की बिक्री हो सकती है। अगले चरण में प्रशासन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई करेगा। समीक्षा बैठक में आयुक्त ने शहर में लगातार बढ़ते जाम पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने जीरो माइल बाईपास, जीपीओ गोलंबर, पटना जंक्शन, सगुना मोड़, पटना सिटी और कंकड़बाग समेत अत्यधिक जाम वाले क्षेत्रों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। आयुक्त ने सड़कें अतिक्रमण मुक्त कराने, बस और ऑटो को निर्धारित पड़ाव पर ही रोकने तथा नो-पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़े करने वालों पर सख्ती बरतने का आदेश दिया। उन्होंने जरूरत पड़ने पर वाहनों को जब्त करने के निर्देश भी दिए।
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व्यावसायिक वाहनों पर नियंत्रण और सड़क मरम्मत
प्रमुख मार्गों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर व्यस्त समय के दौरान व्यावसायिक वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन योजना बनाएगा। जहां मार्ग परिवर्तन से यातायात व्यवस्था बेहतर हो सकती है, वहां अधिकारी तत्काल डायवर्जन लागू करेंगे।

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आयुक्त ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी को सात दिन के भीतर जीरो माइल बाईपास की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत शुरू करने का निर्देश दिया। सड़क किनारे दुकानें लगाने वाले विक्रेताओं को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन वेंडिंग जोन चिह्नित कर उन्हें विकसित करेगा। पूर्व निर्मित वेंडिंग जोन में सड़क पर दुकान लगाने वाले विक्रेताओं को प्रशासन स्थानांतरित कराएगा। जिले में वाहनों की बढ़ती संख्या और नए प्रभावित क्षेत्रों को चिह्नित कर विशेष योजना के तहत काम होगा।

ऐप से ऑटो परमिट और पुलिसकर्मियों की चौकसी
ऑटो परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशासन रंग कोड और क्षेत्र आधारित परमिट व्यवस्था लागू कर रहा है। आयुक्त ने मोबाइल ऐप विकसित कर ऑटो चालकों से उनके पसंदीदा क्षेत्र और मार्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने का निर्देश दिया। बिना निबंधन चलने वाले ऑटो तथा नाबालिगों द्वारा ऑटो और ई-रिक्शा चलाने पर प्रशासन पूर्ण रोक लगाएगा। इसके लिए यातायात पुलिस नियमित जांच और कड़ी कार्रवाई करेगी। प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ेगी तथा रोको-टोको अभियान प्रभावी ढंग से चलेगा। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों को मोबाइल फोन का प्रयोग न करने और सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है।
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