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Bihar: विद्यालयों की सुरक्षा-संरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी, सरकारी, गैर सरकारी व अन्य में लागू करने की सिफारिश
Fri, 06 Jun 2025 07:01 PM IST
शबाहत हुसैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: शबाहत हुसैन
Updated Fri, 06 Jun 2025 07:01 PM IST
सार
Bihar: राज्य परियोजना निदेशक मयंक वरवड़े की तरफ से जारी इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय से पारित आदेश और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह तैयार किया गया है। सभी जिलों को इस बात का खासतौर से ध्यान रखना है कि गाइडलाइन में उल्लेखित सभी प्रावधानों का स्कूलों में प्रभावी ढंग से पालन हो। पढ़ें पूरी खबर
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सांकेतिक
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद राज्य ने सभी विद्यालयों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए सक्रिय हो गई है। इसके लिए ‘विद्यालय सुरक्षा एवं संरक्षा मार्गदर्शिका 2021 के अनुपालन का निर्देश जारी किया गया है। यह निर्देश परिषद की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को भेजा गया है।
सभी विद्यालयों में लागू होगी व्यवस्था
राज्य परियोजना निदेशक मयंक वरवड़े की तरफ से जारी इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय से पारित आदेश और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह तैयार किया गया है। सभी जिलों को इस बात का खासतौर से ध्यान रखना है कि गाइडलाइन में उल्लेखित सभी प्रावधानों का स्कूलों में प्रभावी ढंग से पालन हो। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
पढ़ें: महात्मा गांधी के परपोते ने किया बापू टावर का अवलोकन, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी स्मृतियों को समझा
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स्कूलों की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर पांच मानक तय किए गये हैं, जो निम्नलिखित हैं। जिनमें बुनियादी ढांचे से संबंधित सुरक्षा यानी स्कूल भवनों में चहारदीवारी का होना आवश्यक है। इसके साथ ही क्लास में पंखे व्यवस्थित ढंग से लगे होने चाहिए। विद्यालय में आपतकालीन द्वार का होना जरूरी है।
सामाजिक-भावनात्मक सुरक्षा
कक्षा में छात्रों के व्यवहार को मॉनिटर करना जरूरी है। छात्रों को व्यक्तिगत सुरक्षा के महत्व के बारे में जानकारी देना अहम है। ‘गुड टच’ और ‘बैड टच’ के अंतर के बारे में बताया जाना चाहिए। वहीं स्कूल में बुनियादी दवा बॉक्स/प्राथमिक चिकित्सा किट के साथ-साथ हेल्थ चेकअप को बेहद अहम बताया गया है। छात्रों को व्यापक स्वास्थ्य कार्ड मुहैया कराना जरूरी है।
साइबर सुरक्षा
स्कूलों में साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत विद्यालयों में इंटरनेट फैसिलिटी की उपलब्धता के साथ-साथ कम्प्यूटर क्लास में इलेक्ट्रॉनिक और तकनीकी उपकरणों की निगरानी के बारे में गाइडलाइन जारी किया गया है। इसके साथ ही स्कूल में आपदा प्रबंधन योजना के साथ-साथ मॉक ड्रिल के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
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सभी विद्यालयों में लागू होगी व्यवस्था
राज्य परियोजना निदेशक मयंक वरवड़े की तरफ से जारी इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय से पारित आदेश और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह तैयार किया गया है। सभी जिलों को इस बात का खासतौर से ध्यान रखना है कि गाइडलाइन में उल्लेखित सभी प्रावधानों का स्कूलों में प्रभावी ढंग से पालन हो। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
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स्कूलों की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर पांच मानक तय किए गये हैं, जो निम्नलिखित हैं। जिनमें बुनियादी ढांचे से संबंधित सुरक्षा यानी स्कूल भवनों में चहारदीवारी का होना आवश्यक है। इसके साथ ही क्लास में पंखे व्यवस्थित ढंग से लगे होने चाहिए। विद्यालय में आपतकालीन द्वार का होना जरूरी है।
सामाजिक-भावनात्मक सुरक्षा
कक्षा में छात्रों के व्यवहार को मॉनिटर करना जरूरी है। छात्रों को व्यक्तिगत सुरक्षा के महत्व के बारे में जानकारी देना अहम है। ‘गुड टच’ और ‘बैड टच’ के अंतर के बारे में बताया जाना चाहिए। वहीं स्कूल में बुनियादी दवा बॉक्स/प्राथमिक चिकित्सा किट के साथ-साथ हेल्थ चेकअप को बेहद अहम बताया गया है। छात्रों को व्यापक स्वास्थ्य कार्ड मुहैया कराना जरूरी है।
साइबर सुरक्षा
स्कूलों में साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत विद्यालयों में इंटरनेट फैसिलिटी की उपलब्धता के साथ-साथ कम्प्यूटर क्लास में इलेक्ट्रॉनिक और तकनीकी उपकरणों की निगरानी के बारे में गाइडलाइन जारी किया गया है। इसके साथ ही स्कूल में आपदा प्रबंधन योजना के साथ-साथ मॉक ड्रिल के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है।