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बिहार पंचायत चुनाव: अपने प्रखंड के किसी भी पंचायत से मुखिया पद के लिए लड़ सकेंगे चुनाव
Fri, 09 Apr 2021 09:49 AM IST
प्रियंका तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: प्रियंका तिवारी
Updated Fri, 09 Apr 2021 09:49 AM IST
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पंचायत चुनाव (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला
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बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दरअसल, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के तहत अब यदि किसी भी प्रत्याशी का नाम किसी चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल है तो वह उस प्रखंड के किसी भी ग्राम पंचायत से मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। हालांकि, पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है।
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दिशा-निर्देश के अनुसार, ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी के पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी उस ग्राम पंचायत के उसी वार्ड से भी चुनाव लड़ सकता है, जिस निर्वाचन क्षेत्र की सूची में उसका नाम दर्ज है। इसके अलावा पंचायत समिति का सदस्य प्रखंड के किसी भी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। वहीं, जिला परिषद के सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का नाम जिला के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना जरूरी है।
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बता दें राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत के सदस्य और छह पदों के प्रत्याशियों के लिए चुनाव क्षेत्रों, उम्र सीमा और नामांकन शुल्क की फीस भी तय करके जारी कर दी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामांकन शुल्क को भी आयोग ने तय कर दिया है। ग्राम कचहरी पंच और ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों के नामांकन का शुल्क 250 रुपये तय किया गया है जबकि इसी पद की महिला प्रत्याशी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिला का नामांकन शुल्क 125 रुपये रखा गया है।
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इन सबके बीच आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों के नए नगर निकायों के अस्तित्व में आने के बाद बचे हुए पंचायतों की मौजूदा रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। साथ ही कहा है कि यह रिपोर्ट आयोग को तत्काल सौंपा जाए। गौरतलब है कि नए नगर निकायों के गठन के बाद ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी और पंचायत समिति के साथ ही जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव आया है।