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Hindi News ›   Bihar ›   Patna High Court upholds sentence of rjd leader Mohammad Shahabuddin in Siwan acid attack case

सीवान तेजाब कांडः पटना हाईकोर्ट से शहाबुद्दीन को झटका, उम्र कैद की सजा बरकरार

Wed, 30 Aug 2017 03:16 PM IST
amarujala.com, Presented By: अजय कुमार सिंह
amarujala.com, Presented By: अजय कुमार सिंह Updated Wed, 30 Aug 2017 03:16 PM IST
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Patna High Court upholds sentence of rjd leader Mohammad Shahabuddin in Siwan acid attack case
शहाबुद्दीन, पूर्व सांसद - फोटो : फाइल फोटो
आरजेडी के पूर्व सांसद और तिहाड़ जेल में बंद मोहम्मद शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। साल 2004 में हुए सिवान एसिड अटैक मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है।
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गौरतलब है कि शहाबुद्दीन इसी मामले में फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। शहाबुद्दीन को निचली कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुनायी गयी थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए शहाबुद्दीन के वकील ने पटना हाईकोर्ट में इस संबंध में एक याचिका दायर की थी।
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इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 30 जून 2017 को ही सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मालूम हो कि इस बहुचर्चित तेजाब कांड मामले में सीवान, स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ने 11 दिसंबर 2015 को ही शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।

 
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