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Hindi News ›   Bihar ›   New Criminal Laws: Five FIRs registered in different police stations under the new criminal law rules, read fu

New Criminal Laws: नए आपराधिक कानून नियम के तहत गया अलग-अलग थानों में पांच प्राथमिकी दर्ज, पढ़ें पूरी खबर

Mon, 01 Jul 2024 09:00 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया Published by: आदित्य आनंद Updated Mon, 01 Jul 2024 09:00 PM IST
सार

गया जिला के शेरघाटी थाना, बेलागंज थाना, मुफ्फसिल थाना, अतरी थाना और बोधगया थाना में नए आपराधिक कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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New Criminal Laws: Five FIRs registered in different police stations under the new criminal law rules, read fu
गया एसएसपी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आपराधिक कानून के 150 वर्ष पूरा होने के बाद नए आपराधिक कानून आज से पूरे देश में लागू हो गए हैं। इस नए आपराधिक कानून के तहत गया जिले के पांच अलग-अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिले शेरघाटी थाना, बेलागंज थाना, मुफ्फसिल थाना, अतरी थाना और बोधगया थाना में नए आपराधिक कानून के तहत यह प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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इस संबंध में गया एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि आज से पूरे देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। आज गया जिले के विभिन्न पांच थानों में पांच प्राथमिकी दर्ज की गई। नए आज जो घटनाएं हुईं, उसमें नए आपराधिक कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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गया एसएसपी आज अतरी थाना इलाको में एक महिला का शव बरामद हुआ है। उस मामले में जो नया कानून है उसके तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही नए कानून में जो प्रधान किये हैं कि ऐसे सभी मामले जिसमे सात साल से ज्यादा की सजा है। उसकी जांच टीम एफएसएल टीम से करवाई जरूरी है। सबसे पहले घटना स्थल का मुआयना करना और घटना स्थल को सिक्योर कर डॉग स्क्वायड को बुलाना है। यह सभी काम आज करवाई गई। अतरी थाना इलाके से बरामद मृत महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। हमलोग मृत महिला की पहचान कराने की कोशिश में लगे हुए हैं।

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