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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला : ब्रजेश ठाकुर की पत्नी की 40 डेसिमल जमीन जब्त करने का आदेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
Updated Wed, 14 Nov 2018 02:39 AM IST
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एक स्थानीय अदालत ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में दुष्कर्म के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की पत्नी की 40 डेसिमल जमीन जब्त करने का आदेश दिया है। आशा ठाकुर की 40 डेसिमल जमीन मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न भागों में फैली हुई है। आशा ब्रजेश ठाकुर के एनजीओ ‘सेवा संकल्प एवं विकास समिति’ की सदस्य हैं।
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डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मोहम्मद सोहैल ने यह भी आदेश दिया कि एनजीओ के बाकी सदस्य भी पैतृक संपत्ति सहित अपनी सभी संपत्ति का ब्योरा दें। इस प्रकार कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एनजीओ के अन्य सदस्यों की संपत्ति भी जब्त करने का रास्ता साफ कर दिया।
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मजिस्ट्रेट ने इसके साथ ही एनजीओ के 28 वाहनों को भी जब्त करने का आदेश दिया है। जब्त संपत्ति के लिए एडिशनल रजिस्ट्रार संजय कुमार गोगलिया को रिसीवर नियुक्त किया गया है।
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उल्लेखनीय है कि अप्रैल में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की ऑडिट रिपोर्ट से ठाकुर के एनजीओ में बच्चियों से कथित यौन शोषण का पर्दाफाश हुआ था। मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार से पंजाब की जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है।