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लालू यादव : सजा के बाद से रिम्स रांची में भर्ती राजद प्रमुख का स्वास्थ्य परीक्षण, दिल मजबूत, दांतों में दर्द

Tue, 22 Feb 2022 02:31 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 22 Feb 2022 02:31 PM IST
सार

रिम्स के मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. विद्यापति ने मंगलवार को बताया कि लालू प्रसाद यादव को दांतों में कुछ तकलीफ है, उसका इलाज किया जाएगा। 
 

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Lalu Yadav: underwent Echocardiography, Echo and ECG reports normal, some dental problem
लालू प्रसाद यादव - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

चारा घोटाले के पांचवें मामले में भी सजा सुनाए जाने के बाद से झारखंड के रिम्स में भर्ती राजद प्रमुख व बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव परीक्षण में स्वस्थ पाए गए हैं। उनकी इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी व डेंटल टेस्ट की रिपोर्ट सामान्य आई है। 

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राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची (RIMS) के मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. विद्यापति ने मंगलवार को बताया कि लालू प्रसाद यादव को दांतों में कुछ तकलीफ है, उसका इलाज किया जाएगा। 
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राजद प्रमुख को तीन दिन पहले डोरंडा कोषागार मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की जेल व 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्हें उसी दिन हिरासत में  ले लिया गया था। इसके बाद उन्हें जेल से रिम्स ले जाया गया। लालू यादव को बीपी व शुगर समेत कुछ अन्य बीमारियां बताई जाती हैं।  
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2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद से स्वास्थ्य कारणों से लालू यादव 31 महीने अस्पताल में और आठ महीने जेल में बिता चुके हैं। 2017 के बाद से उनकी सजा का ज्यादातर हिस्सा रांची के सरकारी मेडिकल कॉलेज राजेंद्र इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) और दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल साइंस (एम्स) में बीता। उन्हें रिम्स में अगस्त 2018 को शिफ्ट किया गया था और वे जनवरी 2021 वहां रहे। उसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स लाया गया। बीते साल अप्रैल में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद एम्स से बाहर निकले। 



राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के पांचवें और आखरी मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई है। रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया है। लालू यादव पर 60 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था और 24 को रिहा कर दिया गया था। 75 में से 36 को तीन-तीन साल की सजा मुकर्रर की जा चुकी है।

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