जेल में ही होली मनाएंगे लालू यादव, झारखंड हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत
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चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद सीबीआई के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि डेढ़ साल की सजा काटने के बाद ही लालू को जमानत मिल सकेगी।
Fodder Scam: Lalu Prasad Yadav's bail plea rejected by Jharkhand High Court in Deoghar Treasury matter. He was earlier sentenced for three and a half years in the case by a CBI court. pic.twitter.com/ZIauSnDhFQ
— ANI (@ANI) February 23, 2018विज्ञापन
आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट से निवेदन किया था कि सुनवाई जल्दी करें। लालू का तर्क था कि अगर जमानत मिलेगी तो वह परिवार के साथ होली मना सकेंगे। 23 दिसंबर को लालू को सुनाई गई सजा पर उन्होंने अपील की थी। 9 फरवरी को कोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत से सजा से जुड़े दस्तावेज मांगे थे।
दरअसल, चारा घोटाले के देवघर और चाईबासा कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल और पांच साल की सजा सुनाई है। इस फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। लालू की ओर से देवघर मामले में जमानत याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान जबलपुर कोर्ट के वकील राजेंद्र सिंह ने कोर्ट में लालू प्रसाद की ओर से दलील रखी। कोर्ट ने उनकी दलील मानने से इंकार कर दिया।
सुनवाई से पहले लालू प्रसाद यादव के वकील ने उम्मीद जताई थी कि उन्हें राहत मिल सकती है लेकिन देवघर कोषागार से फर्जी कागजात के आधार पर लाखों रुपये की निकासी के मामले में कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा है।