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Bihar Election: मतगणना को लेकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के कड़े निर्देश, यहां देखें क्या है गाइडलाइन

Thu, 13 Nov 2025 07:49 PM IST
तरुणेंद्र चतुर्वेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नवादा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नवादा Published by: तरुणेंद्र चतुर्वेदी Updated Thu, 13 Nov 2025 07:49 PM IST
सार

Nawada News: 14 नवंबर को मतगणना का कार्य किया जाएगा। नवादा जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के.एल.एस. कॉलेज, नवादा परिसर में सम्पन्न होगी। इस दौरान जानें क्या गाइडलाइन जारी की गई है प्रशासन द्वारा। पढ़ें पूरी खबर।

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Strict instructions to maintain law and order regarding counting of votes Nawada News Bihar Assembly Elections
नवादा जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा आम निर्वाचन की घोषणा के बाद नवादा जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को द्वितीय चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो चुका है। आयोग की अधिसूचना के अनुसार, 14 नवंबर को मतगणना का कार्य किया जाएगा। नवादा जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के.एल.एस. कॉलेज, नवादा परिसर में सम्पन्न होगी।

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पूर्व अनुभवों के आधार पर मतगणना दिवस पर मतगणना स्थल के आसपास असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग की संभावना को देखते हुए जिला दंडाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी रवि प्रकाश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। यह आदेश 14 नवंबर 2025 से लेकर आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

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आदेश की प्रमुख बातें 

  1. मतगणना परिसर के 100 मीटर के दायरे में चार या अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित नहीं होगा।
  2. राजनीतिक प्रयोजनों से संबंधित सभा, जुलूस (विजय जुलूस सहित), धरना या प्रदर्शन पूर्णतः वर्जित रहेगा।
  3. ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
  4. किसी व्यक्ति या दल द्वारा आपत्तिजनक पोस्टर, पर्चा या इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का प्रसार नहीं किया जाएगा।
  5. साम्प्रदायिक भावना भड़काने, डराने-धमकाने या हथियारों के प्रदर्शन पर सख्त रोक रहेगी।
  6. आयोग के दिशा-निर्देशों के विपरीत कोई कार्य किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर होगा एक्शन
जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध शादी-बारात, शव यात्रा, हाट-बाजार, अस्पताल में ले जाए जा रहे मरीजों के साथ उपस्थित व्यक्तियों, विद्यालय/महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं, ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों और पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बी.एन.एस. की धारा 163 और धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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