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बिहार: मोबाइल से कथित नकल और फैकल्टी से दुर्व्यवहार, 70वीं BPSC के प्रशिक्षु को प्रशिक्षण से हटाया गया

Tue, 08 Sep 2026 09:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 08 Sep 2026 09:40 AM IST
सार

गया स्थित बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) ने 70वीं BPSC के चयनित प्रशिक्षु रोहित आनंद को मॉक टेस्ट के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने और फैकल्टी से कथित दुर्व्यवहार के आरोप में प्रशिक्षण से विरमित कर दिया।

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70th bpsc trainee rohit anand removed from training over alleged mobile cheating and misconduct today
जारी हुआ आदेश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गयाजी स्थित बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) ने 70वीं बीपीएससी के चयनित प्रशिक्षु रोहित आनंद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। संस्थान ने मॉक टेस्ट के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने और फैकल्टी के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोप में उन्हें प्रशिक्षण से विरमित कर दिया है। बिपार्ड के मुताबिक, मामले में प्रशिक्षु से स्पष्टीकरण मांगा गया और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के साथ जांच कराई गई। जांच के बाद संस्थान ने आरोपों को प्रथम दृष्टया सही माना और 5 सितंबर 2026 को उन्हें प्रशिक्षण से विरमित करने का आदेश जारी किया।

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मॉक टेस्ट के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने का आरोप

गया के बिपार्ड में 70वीं बीपीएससी के चयनित प्रशिक्षुओं का चतुर्थ CFC/CIC प्रशिक्षण चल रहा है। इसी क्रम में 31 अगस्त को मॉक टेस्ट आयोजित किया गया था। संस्थान के अनुसार, जिला समादेष्टा समूह-4 के प्रशिक्षु रोहित आनंद पर इस मॉक टेस्ट के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का आरोप लगा। परीक्षा प्रेक्षक और आईटी फैकल्टी दीपक वर्मा ने उन्हें मोबाइल फोन के साथ पकड़ा। उन्होंने प्रशिक्षु को बताया कि प्रशिक्षण के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल संस्थान के नियमों के खिलाफ है।

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मोबाइल देने से इनकार, फैकल्टी से अनुचित व्यवहार का आरोप

बिपार्ड के अनुसार, जब फैकल्टी ने मोबाइल फोन जब्त करने के लिए मांगा तो प्रशिक्षु ने मोबाइल देने से इनकार कर दिया। इस दौरान उनके व्यवहार को भी अनुशासन और शिष्टाचार के विपरीत बताया गया। संस्थान का आरोप है कि प्रशिक्षु ने बिपार्ड के नियमों का उल्लंघन करते हुए फैकल्टी के साथ अनुचित व्यवहार किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए संस्थान ने पूरे घटनाक्रम की जांच कराई।

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सीसीटीवी फुटेज और जांच रिपोर्ट की हुई समीक्षा

मामले के बाद बिपार्ड की ओर से रोहित आनंद से स्पष्टीकरण मांगा गया। संस्थान ने प्रशिक्षु के जवाब के साथ-साथ घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और जांच रिपोर्ट की भी समीक्षा की। जांच दल में शामिल यंग प्रोफेशनल शुभम मिश्रा की रिपोर्ट में भी आरोपों को प्रथम दृष्टया सही बताया गया। बिपार्ड के अनुसार, प्रशिक्षु की ओर से दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया।

SOP और अनुशासन नियमों के उल्लंघन का मामला

संस्थान ने अपने आदेश में कहा कि प्रशिक्षण शुरू होने से पहले सभी प्रशिक्षुओं को SOP और अनुशासन से जुड़े नियमों की जानकारी दी गई थी। डिसिप्लिन मैनुअल के तहत कक्षा और प्रशिक्षण के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है।
बिपार्ड ने कहा कि ऐसे में प्रशिक्षण के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल और फैकल्टी के साथ कथित अनुचित व्यवहार गंभीर अनुशासनहीनता और मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है।

5 सितंबर से प्रशिक्षण से किया गया विरमित

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), गया की ओर से 5 सितंबर 2026 को जारी आदेश में रोहित आनंद को प्रशिक्षण से विरमित करने का निर्णय लिया गया। संस्थान ने कहा कि सरकारी सेवक आचरण नियमों और प्रशिक्षण संस्थान के अनुशासन का उल्लंघन किए जाने के कारण यह कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के साथ बिपार्ड ने प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन और संस्थान के निर्धारित नियमों के पालन को लेकर भी स्पष्ट संदेश दिया है।

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