Khan Sir Petition: फैजल खान सर को जमानत या जेल- कल होगा तय; लंबे ड्रामे के बाद आखिर जमानत याचिका दायर
Bihar News : सोशल मीडिया स्टार फैजल खान सर को पटना पुलिस ने इतने समय तक गिरफ्तार नहीं किया। अब, जेल से बचने के लिए खान सर ने जमानत याचिका दायर कर दी है। कल फैसला हो जाएगा कि उनके साथ क्या होगा?
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दो कोचिंग के संचालकों के बीच का विवाद अब कोर्ट तक पहुंच गया है। फायरिंग मामले में शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर और उनके अंगरक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आज उनके वकील कोर्ट पहुंचे। वकील ने अग्रित जमानत की याचिका दायर की। हालांकि, कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी। इधर, फैजल खान के अंगरक्षकों की बेल पर कोर्ट में आज सुनवाई हुई। हालांकि, फैजल खान के विरोधी रौशन आनंद के वकील की ओर से इस मामले में विरोध किया गया।
कोर्ट ने दो मामलों का फैसला सुरक्षित रख लिया
रौशन आनंद के वकील ने कोर्ट में कहा कि इनलोगों ने साजिश के तरह गोली चलाई थी। फैजल खान के अंगरक्षक का आपराधिक इतिहास भी है। भीड़ हटाने के लिए गोलियां नहीं चलाई गई थी। रौशन आनंद के वकील ने उनके लिए भी जमानत की अपील की। कोर्ट ने फैजल खान के अंगरक्षकों और रोशन आनंद के बेल का फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने कहा कि पहले से इनका आपराधिक इतिहास है।
वकील ने कहा- पुलिस ने गलत आरोप लगाकर केस किया
इधर, खान सर के वकील ने कहा कि पटना पुलिस ने गलत आरोप लगाकर उनपर प्राथमिकी दर्ज की है। पूरी एफआईआर ही गलत है। उन्होंने गोली चलाने का आदेश भी नहीं दिया है। हमलोग कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर करेंगे। उनकी वजह से गोली भी नहीं चली। उन्हें फंसाया जा रहा है। इसलिए वह सरेंडर नहीं करेंगे।
खान सर पर गोली चलाने के आदेश देने का आरोप
थाने में दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि दोनों सुरक्षा गार्डों ने लोगों में भय और दहशत फैलाने तथा सार्वजनिक रूप से हथियार का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से फायरिंग की। दोनों अंगरक्षकों ने कबूल किया है कि उन्होंने खान सर के कहने पर ही फायरिंग की। दोनों ने स्पष्ट कहा कि कुछ लोग उग्र होकर कोचिंग के बाहर सुरक्षा गार्ड को बेरहमी से पीट रहे थे। इतना ही नहीं कुछ अन्य असमाजिक तत्व बैनर और पोस्टर भी फाड़ने लगे। हंगामा के बाद हमलोग खान सर के साथ बाहर आए। हंगामा देखकर खान सर ने कहा कि देख क्या रहे हैं हो, अविलंब फायर करो जो होगा मैं समझ लूंगा। इस आदेश के बाद हमलोगों ने दो दो राउंड फायरिंग की।