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जेल में ही रहेंगी जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी, याचिका खारिज

Fri, 27 May 2016 12:04 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 27 May 2016 12:04 PM IST
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Bihar road rage: manorma devi's bail plea rejected by court
बिहार के गया में रोडरेज में 12वीं के छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या प्रकरण में जेल में बंद जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव पर छात्र आदित्य की हत्या करने का आरोप है। 
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मामले में रॉकी यादव, उसका पिता बिंदी यादव और रॉकी का चचेरा भाई टेनी यादव को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। हालांकि मनोरमा देवी को हत्या के मामले में नहीं उसके घर में अवैध शराब की बोतलें पाए जाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 
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हत्या के बाद फरार चल रहे रॉकी की तलाश में पुलिस ने 9 मई की रात में मनोरमा देवी के घर पर छापा मारा था जिसमें रॉकी यादव तो पुलिस के हत्‍थे नहीं चढ़ सका था लेकिन शराब की छह अवैध बोतलें मनोरमा देवी के घर में रखी मिलीं थी। पुलिस ने इस मामले में उसके खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसके बाद वह फरार हो गई थी। 
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बीते 17 मई को उसने गया कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया ‌था। 19 मई को कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद उसने बीते 24 मई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत याचिका दायर की थी। 


कोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 मई तक के लिए टाल दी ‌थी। शुक्रवार सुबह इस मुद्दे पर सुनवाई हुई, कोर्ट ने इस बार भी उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं मामले के एक अन्य आरोपी टेनी यादव की जमानत याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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