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Bihar Police : एएसआई से एसआई बनाने वाला आदेश आया, 1816 बनाए गए दारोगा; जानें क्या फायदा, कितनी पावर

Mon, 09 Oct 2023 07:07 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण Updated Mon, 09 Oct 2023 07:07 PM IST
सार

Bihar News : बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश पर पुलिस अवर निरीक्षक (ASI) को  वरीयता और योग्यता के आधार पर SI में प्रोन्नत किया गया है।

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Bihar Police headquarter order to upgrade asi to police sub inspector, sub inspector second list released
बिहार पुलिस - फोटो : Social Media

विस्तार

बिहार सरकार ने 9 अक्टूबर को 1816 ASI को SI के रूप में प्रोन्नत किया है। यह प्रमोशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश पर जारी की है।

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यह मिला निर्देश 
इस क्रम में वरीयता सह-योग्यता के आधार पर योग्य पाये गये शेष अन्य ASI को SI के रूप में उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है। पुलिस मुख्यालय की ओर से निर्देश दिया गया है कि सभी कार्यालय प्रधान सुनिश्चित करेंगे कि कार्यकारी प्रभार के अन्तर्गत प्राप्त उक्त मानव संसाधन को अनुसंधान विधि-व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण, यातायात, ESS (डायल - 112 सेवा), साइबर थाना, महिला हेल्प डेस्क, प्रशिक्षण एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में प्रयुक्त किया जाए।
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किसी भी प्रकार के उच्चतर पद के वेतन का दावा भी स्वीकार्य नहीं होगा
कार्यकारी प्रभार से आच्छादित सभी कर्मी अपने ही वेतनमान में कार्यकारी प्रभार के अन्तर्गत प्रभारित पद के सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन एवं शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा तदनुसार वर्दी धारण कर सकेंगे। कार्यकारी प्रभार के अन्तर्गत उच्चतर पद पर जाने वाले कर्मियों के प्रशासनिक, अनुशासनिक एवं विधिक प्राधिकार इस पद हेतु जो सक्षम प्राधिकार घोषित हैं, वही होंगे। लेकिन उक्त कार्यकारी व्यवस्था के तहत कार्यकारी प्रभार के अन्तर्गत कार्य किये जाने से प्रोन्नति अथवा वरीयता का दावा वर्तमान में अथवा भविष्य में मान्य नहीं होगा तथा इसके कारण किसी भी प्रकार के उच्चतर पद के वेतन का दावा भी स्वीकार्य नहीं होगा।
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देना होगा शपथ पत्र
 विभाग के द्वारा दोइए गये निर्देश में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इन्हें एसआई बनने के लिए एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें यह लिखा होगा कि उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय कार्रवाई नहीं चल रही है या कोई विभागीय कार्रवाई लंबित नहीं है। उनके खिलाफ निगरानी, अपराधिक, फौजदारी या फिर किसी अन्य प्रकार के वाद विवाद न्यायालय में लंबित नहीं है। इस तरह का शपथ पत्र देने के बाद ही उन्हें SI के पद की जिम्मेदारी दी जाएगी।

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