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Bihar : पटना हाईकोर्ट ने इस IAS अधिकारी को दी जमानत, करोड़ों के घोटाले केस में आरोपी हैं

Thu, 25 May 2023 12:35 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Thu, 25 May 2023 12:35 PM IST
सार

पटना हाईकोर्ट ने IAS एसएम राजू को जमानत दी है। जस्टिस राजेश कुमार सिन्हा की बेंच ने गुरुवार को IAS एसएम राजू केस में सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलों को सुना। इसके बाद पहले ही रिजर्व रख लिया गया था। गुरुवार को सुनवाई के जमानत दिया।

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Bihar: Patna High Court grants bail to IAS officer, scam of crores in Mahadalit Development Mission, SM Raju
पटना हाईकोर्ट की जजों पर कार्रवाई - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

पटना हाईकोर्ट ने IAS एसएम राजू को जमानत दी है। जस्टिस राजेश कुमार सिन्हा की बेंच ने गुरुवार को IAS एसएम राजू केस में सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलों को सुना। इसके बाद पहले ही रिजर्व रख लिया गया था। गुरुवार को सुनवाई के जमानत दिया। कोर्ट ने कहा कि इस केस में IIIM लिमिटेड के निदेशक शरद कुमार झा और केपी रम्मैया को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसलिए  IAS एसएम राजू को 50 हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दी जाती। 

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कोर्ट ने IAS एसएम राजू निर्देश दिया गया है कि बिना पर्याप्त कारणों को वह कोर्ट की तारीखों पर अनुपस्थित न हो। अगर वह लगातार 2 तारीखों पर सशरीर उपस्थित नहीं रहें तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि अगर वह सबूत या गवाहों से किसी तरह की छेड़छाड़ करते हैं तो उनकी जमानत रद्द करने की अपील की जा सकती है। 
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इस साल 20 जनवरी को गए थे जेल
बता दें कि बिहार महादलित विकास मिशन में के करोड़ों रुपए के घोटाले मामले में पूर्व मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और एससी एसटी कल्याण विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव आईएएस एसएम राजू को 20 जनवरी 2023 को जेल भेज दिया था। इसके बाद आईएएस एसएम राजू ने पटना हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील की थी। 
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छात्रवृत्ति भुगतान में अनियमितता का आरोप
1991 बैच के IAS अधिकारी एस एम राजू पर विभिन्न तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 2013-14 वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति भुगतान के संबंध में अनियमितता का आरोप लगा था। सरकार ने निगरानी विभाग द्वारा जांच कराई थी। निगरानी ब्यूरो ने इनके खिलाफ 29 नवंबर 2016 को मामला दर्ज किया था।यह घोटाला सामने आने के बाद नीतीश सरकार की काफी फजीहत भी हुई थी। वैसे गया में जब ये जिलाधिकारी थे तो नगर निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहते हुए करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था। तत्कालीन उप प्रशासक अरविंद चौधरी ने एस एम राजू के खिलाफ सिविल लाइन थाना में मामला दर्ज कराया था।

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