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Hindi News ›   Bihar ›   Bihar News: Patna High Court rejects the regular bail plea of former MLA Anant Singh; Beur Jail, Mokama

Anand Singh : विधायकी गंवा चुके बाहुबली अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज; पैरोल की छूट पर असर पड़ेगा?

Wed, 08 May 2024 05:11 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Wed, 08 May 2024 05:11 PM IST
सार

Bihar News : कोर्ट ने अनंत सिंह की अपराधिक इतिहास को देखते हुए बेल को खारिज कर दिया। फिलहाल वह 15 दिन के  पैरोल पर बाहर निकले हैं। पैरोल खत्म होते ही अनंत सिंह को वापस जेल जाना पड़ेगा।

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Bihar News: Patna High Court rejects the regular bail plea of former MLA Anant Singh; Beur Jail, Mokama
पूर्व विधायक अनंत सिंह की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दी। जस्टिस एनके पांडेय की अदालत ने इस नियमित जमानत याचिका को खारिज किया है। दरअसल, अनंत सिंह की ओर से 2022 में ही नियमित जमानत की अपील की गई थी। लेकिन, कोर्ट ने अनंत सिंह की अपराधिक इतिहास को देखते हुए बेल को खारिज कर दिया। फिलहाल वह 15 दिन के  पैरोल पर बाहर निकले हैं। पैरोल खत्म होते ही अनंत सिंह को वापस जेल जाना पड़ेगा।

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चार जुलाई को होगी अगली सुनवाई
पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता के अनुसार, सचिवालय थाने में 2015 में एक केस (54/ 2015) दर्ज किया था। इसके बाद निचली अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-A), 26(2)/ 35 के तहत अनंत सिंह को 10 साल की जेल और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस मामले को लेकर ही अनंत सिंह ने नियमित जमानत याचिका दायर की थी। बुधवार को पूर्व विधायक अनंत सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता पीएन शाही ने उनका पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार का पक्ष अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने रखा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अब अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी।
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रविवार को निकले से जेल से बाहर
बता दें कि विधायकी गंवाने वाले बाहुबली और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह रविवार को ही बेऊर जेल से बाहर निकले हैं। गृह विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद अनंत सिंह को जेल से 15 दिनों के लिए पैरोल मिला है। आनंद सिंह के जेल से बाहर निकलने की सूचना के साथ ही उनके समर्थकों में काफी उत्साह का माहौल है। अनंत सिंह लगभग पांच वर्षों से जेल में बंद है। अनंत सिंह पर एके 47 रखने का आरोप है, जिसके तहत कोर्ट ने उन्हें 10 वर्ष की सजा सुनाई थी। तब से मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में सजायाफ्ता बंदी के रूप में सजा काट रहे हैं।

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