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Bihar News : निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद अध्यक्ष को ठहराया अयोग्य; पद से हटाया, जानिए वजह

Sat, 13 Jan 2024 03:02 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण Updated Sat, 13 Jan 2024 03:02 PM IST
सार

Bihar : निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद अध्यक्ष को अयोग्य घोषित किया है। साथ ही उन्हें पद से हटाने का आदेश भी दिया है। जिस जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ यह आदेश जारी हुआ है वह पूर्व विधायक की पत्नी हैं। 
 

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Bihar News : Election Commission disqualified and removed the District Council President from the post.
खगड़िया की जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव और उनके पति जदयू के पूर्व बाहुबली विधायक रणवीर यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

निर्वाचन आयोग ने खगड़िया की जिला परिषद अध्यक्ष को अयोग्य घोषित करते हुए उन्हें पद से हटा दिया है। एक कारोबारी ने पूर्व विधायक और उनकी पत्नी  के विरुद्ध रंगदारी का मामला दर्ज कराया था। मामला खगड़िया जिले का है जहां की जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव को निर्वाचन आयोग ने अयोग्य घोषित करते हुए उन्हें पद से हटा दिया है।

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निचली अदालत ने सुनाई थी तीन-तीन साल की सजा 
दरअसल यह मामला 2005 का है जब मुंगेर के कारोबारी आलोक तालुकदार ने पूर्व विधायक रणवीर यादव और उनकी पत्नी कृष्णा यादव के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में खगड़िया की निचली अदालत ने रणवीर यादव और उनकी पत्नी कृष्णा यादव को निचली अदालत से 3-3 साल की कैद की सजा  के साथ दस-दस हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया था। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव के खिलाफ एक्शन लिया है और उन्हें पद से हटा दिया है।

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