Bihar Teacher Transfer : शिक्षकों के स्थानांतरण पर आ गई गाइडलाइन, जानिए, BPSC प्रधान शिक्षक को क्या विकल्प
Bihar News : सरकार पूरी तरह से अपने काम में लगी हुई है। तेजी से प्रावधानों की जानकारी के साथ अधिसूचना-पत्र जारी किए जा रहे हैं। अब शिक्षकों के स्थानांतरण और बीपीएससी प्रधान शिक्षक के पोस्टिंग विकल्पों को लेकर नई जानकारी सामने आई है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
बिहार लोक सेवा आयोग की टीआरई पास करने वाले शिक्षकों के लिए काम की खबर है। नीतीश सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण और बीपीएससी प्रधान शिक्षक के पोस्टिंग विकल्पों को लेकर नई जानकारी साझा की है। कहा है कि बिहार सरकार शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया में पूरी तरह से लगी हुई है। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार की ओर से राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि विज्ञापन संख्या-25/2024 के तहत BPSC द्वारा प्रधान शिक्षक के पदों के लिए 36947 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गयी है। अनुशंसित अभ्यर्थियों की कॉन्सिलिंग दिनांक नौ दिसंबर से 13 दिसंबर 2024 तक उनके वर्त्तमान पदस्थापन के जिला में सम्पन्न हो चुका है। विभाग द्वारा इन सफल अभ्यर्थियों को प्रधान शिक्षक के रूप में जिला आवंटन हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी से तीन-तीन जिला का विकल्प प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।
तीन-तीन जिले का अधिमानता अवरोही क्रम में भरेंगे
आयोग द्वारा अनुशंसित सभी शिक्षक अभ्यर्थी ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से तीन-तीन जिले का अधिमानता अवरोही क्रम में भरेंगे। प्रधान शिक्षक हेतु सफल अभ्यर्थियों द्वारा जिला के लिए दी गयी अधिमानता एवं मेधा के आधार पर उन्हें जिला का आवंटन किया जायेगा। अभ्यर्थी के मेधा के अनुसार तीनों अधिमानता में से किसी के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें प्रशासनिक दृष्टिकोण से यथासम्भव नजदीक के जिला में से रिक्त पद वाला जिला आवंटित किया जायेगा। इसलिए अपील है कि प्रधान शिक्षक के लिए अपने जिला के अनुशंसित अभ्यर्थियों की ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 10 जनवरी से 20 जनवरी 2025 तक तीनों जिला के अधिमानता अवरोही क्रम में भरवायें।
ट्रांसफर के लिए बताये गये कारणों को इन श्रेणी में बांटा जायेगा
शिक्षा विभाग की ओर से एक और पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा है कि जो शिक्षक किसी विशेष समस्या के कारण अपने ट्रांसफर के लिए इच्छुक हैं। जिनके आवेदन भी शिक्षा विभाग को प्राप्त हो चुके हैं। उनके लिए शिक्षा विभाग ने मार्गदर्शिका जारी है। इसके अनुसार ही आवेदन का निष्पादन किया जायेगा। पहला चरण में असाध्य रोग, गंभीर रोग, दिव्यांगता, ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता, विधवा एवं परित्यक्ता के आधार पर आवेदन का निष्पादन किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में में पति-पत्नी के पदस्थापना के आधार पर आवेदन का निष्पादन किया जाएगा। तीसरे चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त आवेदन का निष्पादन किया जाएगा। वहीं चौथे चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण पुरुष शिक्षिकों से प्राप्त आवेदन का निष्पादन किया जाएगा।