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सख्ती: इस जज ने आरोपी को दी थी कपड़े धोने और प्रेस की सजा, न्यायिक कार्यों से कर दिए गए अलग
Sat, 25 Sep 2021 05:15 PM IST
कुमार संभव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: कुमार संभव
Updated Sat, 25 Sep 2021 05:15 PM IST
सार
उच्च न्यायालय ने यह प्रशासनिक कदम न्यायाधीश के आदेश के चलते उठाया। जज ने एक आरोपी को कपड़े धोने और प्रेस करने की सजा सुनाई थी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : पिक्साबे
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विस्तार
बिहार की निचली अदालत में तैनात एक न्यायाधीश को न्यायिक कार्यों से हटा दिया गया। दरअसल, यह जज अपने अनोखे आदेश के चलते काफी चर्चा में रहे थे। उन्होंने एक आरोपी को कपड़े धोने और प्रेस कराने की सजा दी थी। मामले की जानकारी बिहार उच्च न्यायालय को हुई तो सख्त फैसला सुना दिया गया।
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उच्च न्यायालय के सूत्रों के मुताबिक, यह आदेश शुक्रवार (24 सितंबर) को जारी किया गया। उच्च न्यायालय ने कहा कि मधुबनी जिले की सब-डिविजन झांझरपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में तैनात अविनाश कुमार को अगले आदेश तक न्यायिक कार्यों से अलग कर दिया गया है।
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बता दें कि उच्च न्यायालय ने यह प्रशासनिक कदम न्यायाधीश के व्यवहार के मद्देनजर उठाया। उन पर एक आरोपी को अनोखी सजा सुनाने का आरोप था। बताया जाता है कि उन्होंने छेड़खानी के एक आरोपी को कपड़े धोने और उन्हें प्रेस करने की सजा सुनाई थी। इससे पहले भी न्यायाधीश अविनाश कुमार इस तरह के मामलों की वजह से चर्चा में रह चुके हैं।
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